भारत के 34 जिले अभी भी मनुष्यों द्वारा दूसरों का मैला ढोने के कलंक से मुक्त नहीं हो पाये
नयी दिल्ली, 6 अगस्त। देश के 766 जिलों में से 732 जिलों ने गत 31 जुलाई तक खुद को मैनुअल स्कैवेंजिंग-मुक्त बताया है ।लेकिन भारत के 34 जिले अभी भी मनुष्यों द्वारा दूसरों का मैला ढोने के कलंक से मुक्त नहीं हो पाये। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी 2.0) के तहत, राज्यों को जारी करने के लिए 371 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूरी दी गई है, ताकि मशीनें खरीदने और मशीनीकरण की स्थिति में सुधार करने के लिए छोटे शहरों को उपलब्ध कराया जा सके। राज्यों ने बताया है कि उनके पास 5000 से अधिक मानक सेप्टिक टैंक वाहन, 1100 से अधिक हाइड्रोवैक और 1000 से अधिक डिसिल्टिंग मशीनें हैं।
यह जानकारी केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।राज्य मंत्री ने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सलाह दी गई है कि वे अपने उपनियमों में सेप्टिक टैंकों के लिए बीआईएस 2470 मानकों को शामिल करें और भवन निर्माण की अनुमति देते समय उन्हें लागू करें। श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने, आपातकालीन डी-स्लजिंग के लिए हेल्पलाइन सुविधाएं प्रदान करने और आईईसी गतिविधियों को भी शुरू करने के लिए सलाह जारी की गई है।
रामदास अठावले ने बताया कि ‘मैनुअल स्कैवेंजरों के रूप में नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013’ की धारा 2(डी) और 2(जी) के अनुसार, खतरनाक सफाई और मैनुअल स्कैवेंजरों की परिभाषा इस प्रकार है :
किसी कर्मचारी द्वारा सीवर या सेप्टिक टैंक के संबंध में ‘खतरनाक सफाई’ का अर्थ है, नियोक्ता द्वारा सुरक्षात्मक सामग्री और अन्य सफाई उपकरण प्रदान करने और सुरक्षा सावधानियों के पालन को सुनिश्चित करने के अपने दायित्वों को पूरा किए बिना ऐसे कर्मचारी द्वारा मैन्युअल सफाई करना, जैसा कि किसी अन्य कानून में निर्धारित या प्रदान किया जा सकता है, जो इसके तहत बनाए गए या वर्तमान में लागू नियम हैं।
‘मैनुअल स्कैवेंजर’ से तात्पर्य किसी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक या निजी एजेंसी द्वारा किसी अस्वास्थ्यकर शौचालय में या किसी खुले नाले या गड्ढे में जिसमें अस्वास्थ्यकर शौचालयों से मानव मल का निपटान किया जाता है, या रेलवे ट्रैक पर या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों में, जैसा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित कर सकती है, मानव मल को मैन्युअल रूप से साफ करने, ले जाने, निपटान करने या अन्यथा किसी भी तरीके से निपटान करने से जुड़े या नियोजित व्यक्ति से है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, और तदनुसार “मैनुअल स्कैवेंजिंग” की व्याख्या की जाएगी।