स्वास्थ्य

दवाइयाँ सस्ती: GST कटौती से 7-13% कम होंगी कीमतें, पुराने MRP पैक पर भी राहत

consumers will pay the lower, revised price even if medicine packs show an older, higher MRP because companies are required to issue new price lists to retailers and ensure the lower price is charged at the point of sale starting September 22, 2025, even if re-labelling or recalling stock is not mandatory. The National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) and the Finance Ministry have clarified that price compliance at the retailer level is key. 

 

नयी दिल्ली, 17 सितंबर. राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण (NPPA) ने स्पष्ट किया है कि 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली GST कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को तुरंत मिलेगा, भले ही दवाओं के पैक पर पुराना अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) अंकित हो। 56वीं GST काउंसिल बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार, दवाओं और मेडिकल डिवाइसों पर GST दर को 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जबकि कैंसर और दुर्लभ रोगों की कुछ जीवन रक्षक दवाओं पर GST पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

NPPA के निर्देशों के अनुसार, दवा निर्माताओं और विपणन कंपनियों को नई GST दरों के आधार पर संशोधित MRP सूची (फॉर्म V/VI) जारी करनी होगी। पुराने पैक की दवाओं पर री-लेबलिंग की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फार्मासिस्टों को नई कम कीमतों पर बिलिंग करनी होगी। उदाहरण के लिए, ₹100 के पुराने MRP (12% GST सहित) वाली दवा अब 5% GST के साथ ₹93-95 में बिक सकती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उपभोक्ताओं को कीमतों में कमी का पूरा लाभ मिले। NPPA ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे नई मूल्य सूची को डीलरों, रिटेलर्स, राज्य ड्रग कंट्रोलरों और मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल) के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं।

उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस कटौती से दवाओं की कीमतें 7-13% तक कम हो सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यय में कमी आएगी। यदि कोई रिटेलर पुराने MRP पर पूरी कीमत वसूलता है, तो उपभोक्ता NPPA या स्थानीय ड्रग कंट्रोलर के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

 

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