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बिस्कुट में चारा खिला रही हैं नामदार कंपनियां, दूध भी सुरक्षित नहीं

नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामले में तीन खाद्य कंपनियों के खिलाफ अभियोजन (मुकदमा चलाने) की मंजूरी दे दी है। इन कंपनियों में प्रियागोल्ड बिस्कुट निर्माता सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड, डोडला डेयरी लिमिटेड और यूईआईआर (Ueir) ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

एक उपभोक्ता की शिकायत के बाद किए गए निरीक्षण में पाया गया कि सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड (प्रियागोल्ड बिस्कुट) में फाइबर के स्रोत के रूप में मवेशियों के चारे वाले चोकर का इस्तेमाल किया जा रहा था, और कारखाने में मौजूद बोरियों पर मवेशियों के चारे का निशान भी लगा हुआ था। इसके अलावा, प्लांट में साफ-सफाई, कीट नियंत्रण और कच्चे माल के भंडारण में भारी कमियां पाई गईं, जिसके बाद कंपनी का FSSAI लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और अब उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है। दूसरी ओर, डोडला डेयरी लिमिटेड के फुल-क्रीम दूध का एक सैंपल निर्धारित फैट मानकों पर खरा नहीं उतरा और रेफरल लेबोरेटरी की जांच में उसमें डिटर्जेंट और कास्टिक सोडा की मौजूदगी पाई गई, जिससे इसे असुरक्षित घोषित कर मुकदमे की मंजूरी दी गई। इसी तरह, यूईआईआर (Ueir) ऑर्गेनिक फूड्स की पीली किशमिश के सैंपल में कीटनाशकों (थियामेथोक्साम और फ्लुओपाइरम) का अवशेष निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया, जिसके कारण कंपनी पर अभियोजन की कार्रवाई की जा रही है।

इन तीन मुख्य कंपनियों के अलावा, FSSAI ने नियमों की अनदेखी के लिए तीन अन्य व्यवसायों को भी नोटिस जारी किए हैं। नरपधाम फूड्स में काम करने की अपर्याप्त जगह, खराब वेंटिलेशन, कच्चे माल के अनुचित भंडारण और साफ-सफाई में कमियां पाई गईं, जिसके लिए कंपनी से स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है। सन रिजेस हेल्थ केयरर्स को खाद्य उत्पादों को बिना लकड़ी के तख्तों के सीधे फर्श पर रखने और साफ-सफाई व कचरा प्रबंधन में खामियों के लिए नोटिस मिला है। वहीं, निरीक्षण के दौरान शा कांतिलाल जयंतीलाल का परिसर बंद मिलने पर FSSAI ने उनसे उनकी वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।

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