उत्तराखण्ड में 27 जनवरी से लागू होगी समान नागरिक संहिता (यूसीसी)
From January 27, 2025, the Uniform Civil Code (UCC) will be implemented in Uttarakhand, making it the first state in independent India where this law will be effective. All necessary preparations for implementing the UCC have been completed, including the approval of the regulations of the act and the training of the concerned officials
देहरादून, 25 जनवरी । उत्तराखण्ड में 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी, जिससे उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनेगा जहां यह कानून प्रभावी होगा। यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है।
यह जानकारी शनिवार को स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना विभाग के माध्यम से दी है। मुख्य मंत्री की ओर से जारी विग्यप्ति में कहा गया है कि यूसीसी से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। समान नागरिक संहिता प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।
