तीसरी संतान ने अपनी माता की क्षेत्र पंचायत सदस्यता डाली खतरे में
–पोखरी से राजेश्वरी राणा –
तीसरे बच्चे के जन्म के कारण पोखरी ब्लॉक की एक क्षेत्र पंचायत सदस्या की सदस्यता खतरे में पड़ गयी है। इस विकास खंड मे किसी पंचायत सदस्य का तीसरा बच्चा होने का यह दूसरा प्रकरण सामने आया है। पंचायत नियमावली के अनुसार केवल दो या दो से कम बच्चों के माता या पिता ही त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में किसी पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी हो सकते हैं ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास खण्ड के तहत रौता की क्षेत्र पंचायत सदस्य किरन देवी का तीसरा बच्चा होने का मामला सामने आया है । जबकि पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार दो से अधिक बच्चे होने पर कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड सकता है । किरन देवी ने चुनाव लड़ने से पहले दो बच्चे होने का शपथ पत्र दिया था । जबकि परिवार रजिस्टर के अनुसार किरन देवी का तीसरा बच्चा 8 सितम्बर 2021 को पैदा हुआ है । जिससे किरन देवी की क्षेत्र पंचायत सदस्यता पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं।
इससे पहले जिलासू की क्षेत्र पंचायत सदस्य सलमा बेगम के तीन बच्चे होने का मामला भी सामने आया था । ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अनुज तिवारी से सम्पर्क करने पर उन्होंने बताया कि रौता की क्षेत्र पंचायत सदस्य किरन देवी पत्नी प्रकाश के परिवार रजिस्टर में बड़े बेटे प्रिंस, बेटी प्रियाशी और सबसे छोटे बेटे प्रियाशू सहित तीन बच्चों के नाम दर्ज हैं ।
वहीं खण्ड विकास अधिकारी पन्ना लाल आर्य से सम्पर्क करने पर उन्होंने बताया कि मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जायेगी तथा मामले से उच्चाधिकारियों को सूचित किया जायेगा। ए डी ओ पंचायत संजय कुमार शांडिल्य का कहना है कि मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जायेगी ।