क्षेत्रीय समाचार

सहकारिता चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर भाजपा ने जताई खुशी

सहकारिता में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण यथावत : गजेंद्र सिंह रावत

गोपेश्वर, 11 अप्रैल (महिपाल)। सहकारिता चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाने पर भाजपा ने खुशी व्यक्त की है। वरिष्ठ भाजपा नेता तथा सहकारी बैंक के निवर्तमान प अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सहकारी समितियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से लेकर अहम दृढ़ता दिखाई। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार के निर्णय पर मुहर लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष को सही ठहराते हुए समितियों में हुए चुनाव को वैध बताया है। कोर्ट ने समितियों में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण, समितियों के क्रियाशील रहने पर ही चुनाव में भाग लेने को सही माना है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत सहित भाजपा सरकार की सराहना की है।श्री रावत ने बताया कि सात अप्रैल को सहकारिता चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल पिटीशन पर हुई बहस में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जे. बागची की पीठ ने उत्तराखंड में सरकार की ओर से साधन सहकारी समितियों में हुए चुनाव को पूरी तरह से सही ठहराया है।

उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की दूरदर्शी सोच और महिलाओं को सहकारिता के क्षेत्र में भागीदारी देने के लिए कई कदम उठाए थे। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर चुनाव लटकाने के लिए कोर्ट चले गए। बावजूद अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाईकोर्ट के निर्णय को स्टे करने से सहकारिता चुनाव में बड़ी संख्या में निर्विरोध चुने गए प्रतिनिधियों की भावना की रक्षा हुई है तथा पूरे प्रदेश में निष्पक्ष सहकारिता चुनाव की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गए है और जल्द ही पूरे प्रदेश की समितियों में एवं जिलों में बोर्डों का गठन हो जाएगा और लंबे समय से समितियों एवं बैंकों में आ रही कठिनाइयों का समाधान हो पाएगा।

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