राजनीति

जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी की बहाली पर कांग्रेसियों ने मनाया जश्न

 

गोपेश्वर, 1 फरबरी (गुसाईं)। बीस दिन पहले प्रदेश सरकार द्वारा चमोली जिला पंचायत की अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटाए जाने का निर्णय बुधवार को उच्च न्यायालय नैनीताल ने निरस्त किया तो चमोली के कांग्रेसियों ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय गोपेश्वर में विरोध कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने भाजपा पर बद्रीनाथ के विधायक राजेन्द्र भंडारी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराने का आरोप लगाया।

              जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रजनी भंडारी

बुधवार को हाईकोर्ट नैनीताल के द्वारा चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को दूसरी बार अध्यक्ष पद से हटाने के आदेश को निरस्त करने पर हाईकोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ गोपेश्वर बाजार में कोर्ट के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए गोपेश्वर तिराहे पर जम कर आतिशबाजी करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए और जश्न मनाया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि भाजपा विधायक राजेन्द्र भंडारी की बढ़ती लोकप्रियता से बुरी तरह से बौखलाई हुई हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को दूसरी बार पद से हटाया दिया गया था, परंतु सरकार आज तक अध्यक्ष के खिलाफ कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाई, जिससे उसे दूसरी बार कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष योगेंद्र बिष्ट, ब्लाक अध्यक्ष गोविंद सजवांण, बरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष आनंद सिंह पंवार, पीसीसी सदस्य प्रमोद बिष्ट, पूर्व दायित्वधारी युद्धवीर बर्त्वाल, जिलाध्यक्ष महिला ऊषा रावत, बरिष्ठ कांग्रेसी ओमप्रकाश नेगी,जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र गरोडिया, संदीप खनेड़ा, हरिदर्शन रावत, राजेंद्र रावत, वीरेंद्र बर्त्वाल, शम्भूलाल, व्यापार प्रदेश महामंत्री जयवीर नेगी, गोपाल रावत,नगर अध्यक्ष महिला अंजू राणा,ब्लाक महामंत्री रवीन्द्र बर्त्वाल, नगर सचिव किशोरी लाल, पूर्व सैनिक बरिष्ठ कांग्रेसी नरेन्द्र बर्त्वाल, जगतसिंह फर्स्वाण आदि मौजूद थे।
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आरोप निराधार थे : रजनी

एक बार फिर से दूसरी बार नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के आदेश को निरस्त करने एवं उन्हें अध्यक्ष पद दोबारा वापस देने के आदेश पर अध्यक्ष रजनी भंडारी ने अपनी सधी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं, जिसके तहत ही उच्च न्यायालय नैनीताल ने उनके पक्ष में फैसला दिया है। उन्होंने इसके लिए हाईकोर्ट का आभार व्यक्त किया हैं।

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