सैन्य अधिकारियों के सरकारी आवास आवंटन में ‘परिवार’ की परिभाषा का विस्तार
नयी दिल्ली, 11 फरबरी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सैन्य अधिकारियों के सरकारी आवास आवंटन हेतु ‘परिवार’ की परिभाषा का विस्तार करने को स्वीकृति प्रदान की है। संशोधित परिभाषा में पति/पत्नी और आश्रित बच्चों/सौतेले बच्चों के वर्तमान दायरे के अतिरिक्त माता-पिता, आश्रित भाई-बहन तथा विधिक रूप से गोद लिए गए बच्चों को भी शामिल किया गया है। इस विस्तारित परिभाषा से सभी सैन्य अधिकारियों को लाभ मिलने की संभावना है, जिनमें अपने माता-पिता के साथ रहने वाली अविवाहित महिला अधिकारी भी शामिल हैं।
यह निर्णय ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007’ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो पारिवारिक दायित्वों और देखभाल की बदलती व्यवस्थाओं को मान्यता देता है। यह कदम वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, पारिवारिक सुख-समृद्धि तथा सामाजिक एवं अंतर-पीढ़ीगत संबंधों को सुदृढ़ करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
