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जीएसटी में ऐतिहासिक बदलाव: सैकड़ों वस्तुएं होंगी सस्ती, लग्जरी आइटम पर बढ़ेगा टैक्स

नई दिल्ली, 4 सितम्बर। देश के कर ढांचे में बड़े बदलाव का ऐलान करते हुए केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) प्रणाली को सरल और जनसुलभ बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के तहत अब टैक्स स्लैब को घटाकर सिर्फ दो मुख्य श्रेणियों में लाया गया है। ये नए नियम 22 सितम्बर 2025 से लागू होंगे।

📌 क्या है नया बदलाव?

  • अब तक 5%, 12%, 18% और 28% के चार जीएसटी स्लैब थे। नए नियमों में:
  • 5% और 18% के दो मुख्य स्लैब रहेंगे।
  • आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी 0% रहेगा।
  • लग्जरी और ‘सिन’ गुड्स पर टैक्स 40% कर दिया जाएगा। इसमें तंबाकू, पान मसाला, शुगर ड्रिंक्स, लग्जरी कारें जैसी चीजें शामिल हैं।
  • 12% स्लैब की लगभग 99% वस्तुएं अब 5% पर आएंगी।
  • 28% स्लैब की लगभग 90% वस्तुएं 18% पर शिफ्ट होंगी।
  • औसत जीएसटी दर घटकर लगभग 9.5% रह जाएगी।

📌 आम जनता को क्या राहत मिलेगी?

सरकार का दावा है कि यह बदलाव आम उपभोक्ताओं को राहत देगा और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) को बढ़ावा मिलेगा। इस फैसले से शुरुआती राजस्व घाटा करीब 93,000 करोड़ रुपये का अनुमान है, लेकिन बढ़ते उपभोग और व्यापार से इसकी भरपाई होने की उम्मीद है।

📌 स्वास्थ्य और कृषि पर बड़ा फोकस

स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसियों पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

दवाइयां, मेडिकल डिवाइस, कैंसर उपचार की दवाएं, कृषि उपकरण और रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस पर टैक्स सिर्फ 5% कर दिया गया है।

वहीं सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला पर टैक्स दर 40% होगी, लेकिन इसका नया रेट बाद में लागू किया जाएगा।

📌 सस्ती होने वाली प्रमुख वस्तुएं

जीएसटी काउंसिल के फैसले से करीब 350 से 600 वस्तुओं के दाम घटने की उम्मीद है। इनमें दैनिक उपयोग की चीजों से लेकर वाहनों और घरेलू उपकरणों तक कई सामान शामिल हैं।

कैटेगरी वस्तुएं पुराना रेट नया रेट

खाद्य पदार्थ नमकीन, भुजिया, पैकेज्ड फूड, सूखे मेवे, दूध उत्पाद, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, चॉकलेट, बिस्किट 12%-18% 0%-5%
व्यक्तिगत देखभाल हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम 18%-28% 5%
घरेलू उपकरण एयर कंडीशनर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर 28% 18%
वाहन छोटी कारें, मोटरसाइकिल (350cc तक), बसें, ट्रक, साइकिल 28% 18%/5%
दवाइयां और स्वास्थ्य दवाएं, मेडिकल डिवाइस, कैंसर दवाएं, स्वास्थ्य बीमा 12%-18% 0%-5%
अन्य कृषि उपकरण, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस, स्टेशनरी, टेक्सटाइल/फुटवेयर (₹1000 तक), उर्वरक 12%-18% 5%

📌 क्या कहती है सरकार?

वित्त मंत्रालय का कहना है कि इन बदलावों से टैक्स सिस्टम को सरल बनाया जाएगा, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि टैक्स चोरी के मामलों में कमी आएगी और बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी।

📌 विशेषज्ञों की राय

टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। महंगे घरेलू उपकरणों और वाहनों की कीमतों में कमी से बाजार में मांग बढ़ सकती है। वहीं, तंबाकू और लग्जरी आइटम पर टैक्स बढ़ने से सरकार को राजस्व की भरपाई का मौका मिलेगा।

📌 आने वाले दिनों पर नजर

जीएसटी काउंसिल जल्द ही वस्तुओं की विस्तृत सूची जारी करेगी, जिससे यह स्पष्ट होगा कि किन-किन उत्पादों की कीमतों पर कितना असर पड़ेगा। हालांकि शुरुआती संकेत यही हैं कि इस बदलाव से आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा आएगी।

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