प्राथमिक विद्यालय देवर में विधिक जागरूकता शिविर, बच्चों को कानूनों की दी गई जानकारी
पोखरी, 27 फरवरी (राणा)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में प्राथमिक विद्यालय देवर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्कूली बच्चों को विभिन्न कानूनों, उनके अधिकारों तथा कानूनी सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को कानूनी रूप से जागरूक बनाना और उन्हें संभावित अपराधों से सुरक्षित रहने के प्रति सचेत करना था।
शिविर में सिविल जज (न्यायिक मजिस्ट्रेट) पोखरी मोहम्मद वशीक ने बच्चों को न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और कानूनों की मूलभूत जानकारी सरल भाषा में दी। उन्होंने विशेष रूप से नाबालिगों से जुड़े यौन अपराधों के संबंध में बनाए गए कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की जानकारी तुरंत अपने अभिभावकों, शिक्षकों या जिम्मेदार व्यक्तियों को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके।
एडवोकेट श्रवण सती ने बच्चों को पोक्सो अधिनियम (पीओसीएसओ) के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करता है।
थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार पंत ने विद्यार्थियों को कानून का पालन करने और अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं में बढ़ती अपराध प्रवृत्तियों, विशेषकर नशे की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए नशे से दूर रहने की अपील की। साथ ही यातायात नियमों के पालन और साइबर अपराधों से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 या नजदीकी थाने में सूचना दें।
कार्यक्रम में एडवोकेट देवेंद्र बर्त्वाल, एडवोकेट देवेंद्र राणा, एडवोकेट यशवंत भंडारी, एडवोकेट विनोद कुमार, उपनिरीक्षक आशीष थपलियाल, पेशकार पवन भट्ट, पीएलवी गंभीर लाल, शिक्षक हरेंद्र नेगी एवं शेर सिंह राणा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट श्रवण सती ने किया।
शिविर के माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें सुरक्षित, सजग और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया।
