उत्तराखंड में बज उठा पंचायत चुनाव का बिगुल : नामांकन पक्रिया 25 जून से ; मतगणना 19 जुलाई को होगी
The State Election Commission has issued a notification for the general elections of three-tier panchayats in 12 districts of Uttarakhand (excluding Haridwar district). State Election Commissioner Shri Sushil Kumar stated that the general elections for the three-tier panchayats in the state will be conducted in two phases. The nomination process will begin on June 25, 2025, with polling scheduled for July 10, 2025, in the first phase and July 15, 2025, in the second phase. The counting of votes will take place on July 19, 2025. In view of the panchayat elections, the Model Code of Conduct has been enforced across the state, excluding urban areas and Haridwar district.
- उत्तराखंड के 12 जिलों ( जिला हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी
- राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील कुमार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन को लेकर तय कार्यक्रम एवं आयोग की तैयारियों की जानकारी दी
- त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन दो चक्रों में
- नामांकन की पक्रिया 25 जून 2025 से प्रारंभ होगी और पहले चक्र में 10 जुलाई तथा दूसरे चक्र में 15 जुलाई 2025 को मतदान
- मतगणना 19 जुलाई 2025 को होगी
- राज्य में नगरीय क्षेत्रों एवं जनपद हरिद्वार को छोड़कर आदर्श आचार संहिता लागू
देहरादून, 21 जून। उत्तराखंड के 12 जिलों (जिला हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील कुमार ने बताया है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन दो चक्रों में संपन्न कराए जायेंगे। नामांकन की पक्रिया 25 जून 2025 से प्रारंभ होगी और पहले चक्र में आगामी 10 जुलाई 2025 तथा दूसरे चक्र में 15 जुलाई 2025 को मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। मतगणना 19 जुलाई 2025 को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के निर्वाचन को देखते हुए राज्य में नगरीय क्षेत्रों एवं जिला हरिद्वार को छोड़कर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील कुमार ने कहा कि पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नगरीय क्षेत्रों एवं जनपद हरिद्वार को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। आचार संहिता मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि आचार संहिता के अनुपालन पर आयोग का विशेष ध्यान रहेगा। निर्वाचन प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लए आयोग के द्वारा 55 सामान्य प्रेक्षकों की तैनाती की जा रही है और 12 प्रेक्षक आरक्षित रहेंगे। निर्वाचन व्यय पर निगरानी रखने के प्रत्येक जिले में एक प्रभारी अधिकारी (व्यय) की तैनाती करने की व्यवस्था की गई है। जिसके द्वारा प्रतिदिन जिलाधिकारी के माध्यम से आयोग को रिपोर्ट भेजी जाएंगी। जिला स्तर पर जब्ती व प्रवर्तन कार्य हेतु जिला प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी विभाग की तीन टीमें गठित की जाएंगी। इन टीमों को अवैध मदिरा, मादक पदार्थों, नकदी एवं अन्य प्रकार के प्रलोभन या उपहार आदि वस्तुओं को जब्त करने का अधिकार होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी पेड न्यूज एवं प्रायोजित सर्वे आदि पर भी नजर रखते हुए ऐसे व्यय संबंधित प्रत्याशी के खाते मेें जोड़ने की व्यवस्था करेंगे। राज्य स्तर पर भी पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा एक-एक नोडल अधिकारी की तैनाती कर जब्ती एवं व्यय की रिपोर्ट आयोग के प्रस्तुत की जाएगी।
चुनाव में 95909 कार्मिक होंगे तैनात
पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए 95909 कार्मिकों की तैनाती की जाएगी। जिनमें से 35700 कर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने श्री सुशील कुमार ने कहा कि पंचायत चुनावों को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ ही कार्मिकों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्षा काल को देखते हुए संबंधित विभागों को विशेष आपदा योजना बनाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग का टोल फ्री नंबर जारी, मतदाता सूची आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य निर्वाचन आयोग का टोल फ्री नंबर 18001804280 जारी करते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता तथा पंचायत मतदाता सूची की प्रति आयोग की वेबसाईट www.sec.uk.gov.in पर भी उपलब्ध कराई गई है।
कुल मतदाताओं की संख्या 4777072, वर्ष 2019 की तुलना में 10.57 प्रतिशत मतदाता बढे
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि राज्य में हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों के 89 विकास खंडों में सदस्य ग्राम पंचायत के 55587, प्रधान ग्राम पंचायत के 7499, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2974 और सदस्य जिला पंचायत के 358 पदों पर निर्वाचन होना है। पंचायतों के कुल 66418 पदों पर निर्वाचन के लिए प्रदेश में 8276 मतदान केन्द्र और 10529 मतदान स्थल निर्धारित किए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में 47,77,072 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 2310996, पुरूष मतदाताओं की संख्या 2465702 और अन्य मतदाताओं की संख्या 374 है। वर्ष 2019 (कुल मतदाता 4320279) की तुलना में इस बार मतदाताओं की संख्या में 10.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय की सीमा निर्धारित
राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार सदस्य ग्राम पंचायत हेतु रू. 10 हजार, प्रधान ग्राम पंचायत रू. 75 हजार, सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु रू. 75 हजार एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु रू. 02 लाख की अधिकतम व्यय सीमा रखी गई है।