स्कूटी खड़ी करने को लेकर हुयी मारपीट के बाद कर्णप्रयाग व गौचर में धारा 163 लगी
गौचर, 16 अक्टूबर (गुसाईं)।स्कूटी खड़ी करने को लेकर दो समुदाय के लोगों के बीच हुई मारपीट को नियंत्रित करने के लिए परगना मजिस्ट्रेट को कर्णप्रयाग व गौचर में धारा 163 लगानी पड़ी है। जो 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक कर्णप्रयाग व गौचर में लागू रहेगी।
मंगलवार को गौचर के रामलीला मैदान में स्कूटी खड़ी करने को लेकर दो समुदायों के लोगों के बीच मारपीट होने पर इतना तनाव बढ़ गया कि भारी पुलिस फोर्स तैनात करने के साथ ही परगना मजिस्ट्रेट कर्णप्रयाग संतोष पाण्डेय को धारा 163 लगाने पर मजबूर होना पड़ा है।
परगना मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि सोसल मीडिया में भ्रामक जानकारी देने,अस्लाह लेकिन घूमने, एक स्थान पर पांच लोगों से ज्यादा खड़े होने पर धारा 223 के अंतर्गत सख्त कार्यवाही कार्यवाही की जाएगी। आदेश में गौचर व कर्णप्रयाग में समान रूप से धारा 163, 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक लागू रहेगी।