धामी कैबिनेट बैठक में आठ अहम प्रस्तावों पर मुहर, महिला सशक्तिकरण और स्थानांतरण नीति में बड़ा संशोधन
देहरादून, 13 अक्टूबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आठ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के बाद कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं, भूमि उपयोग, समान नागरिक संहिता और राज्य स्थापना दिवस से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय इस प्रकार रहे—
1. महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर सेवा नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को मंजूरी दी। अब तक सुपरवाइजर पदों पर 50% सीधी भर्ती, 40% आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और 10% मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति से भरे जाते थे।
भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्रों में उच्चीकृत किए जाने के कारण अब मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का 10% कोटा भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे में जोड़ा गया है, जिससे यह कोटा 40% से बढ़कर 50% हो गया। इस संशोधन से महिला कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा।
2. रायपुर क्षेत्र में फ्रिज जोन में आंशिक संशोधन
कैबिनेट ने रायपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों, जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, में फ्रिज जोन की नीति में आंशिक संशोधन किया। अब इन क्षेत्रों में छोटे घरों और दुकानों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इन निर्माणों के मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
3. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों की सेवा नियमावली में सुधार
स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद कर्मचारी अपने जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण (म्यूचुअल ट्रांसफर) कर सकेंगे।
नए जिले में वे अपने कैडर में सबसे जूनियर माने जाएंगे। साथ ही पर्वतीय जिलों से पर्वतीय और मैदानी से पर्वतीय जिलों में स्थानांतरण की भी व्यवस्था की गई है। इसके मानक विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
4. समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत विवाह पंजीकरण में संशोधन
यूसीसी के अंतर्गत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण के लिए अब केवल आधार कार्ड ही नहीं, बल्कि विदेशी नागरिकों के अन्य पहचान प्रमाण भी मान्य होंगे। नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए उनके नागरिकता प्रमाणपत्र और भारत में मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्र स्वीकार किए जाएंगे।
तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र अनुमन्य होगा।
5. राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति नियमावली में संशोधन
राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण संबंधी नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे पदोन्नति प्रक्रिया अधिक लचीली और पारदर्शी बनेगी।
6. विधानसभा सत्रावसान निर्णय को संज्ञान में लिया गया
मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा सत्रावसान किए जाने के निर्णय को आज की कैबिनेट बैठक के संज्ञान में लाया गया।
7. राज्य स्थापना की रजत जयंती पर विशेष सत्र की तैयारी
राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित होने वाले पंचम विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
8. सरकारी उपक्रमों के मुनाफे का हिस्सा राज्य सरकार को
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब कर के बाद के लाभांश (Profit After Tax) की 15% राशि राज्य सरकार को जमा करनी होगी। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।
