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उपनल आउटसोर्स कार्मिकों के लिए अनुबंध का मानक प्रारूप तय, शासन ने सभी विभागों को जारी किए निर्देश

देहरादून। प्रदेश के विभिन्न विभागों में उपनल (UPNL) के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के संबंध में उत्तराखंड शासन ने अनुबंध व्यवस्था को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शासन ने ऐसे कार्मिकों के लिए अनुबंध पत्र (एग्रीमेंट) का मानक प्रारूप निर्धारित कर सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से तैनात आउटसोर्स कार्मिकों के संबंध में अब विभाग और कार्मिक के बीच स्पष्ट अनुबंध व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसका उद्देश्य सेवा शर्तों, पारिश्रमिक और दायित्वों को लेकर किसी प्रकार की अस्पष्टता को समाप्त करना है।

संयुक्त सचिव राजेन्द्र सिंह पतियाल द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि यह निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेशों के अनुरूप शासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि आउटसोर्स कार्मिकों और संबंधित विभागों के बीच स्पष्ट एवं विधिसम्मत अनुबंध स्थापित हो, जिससे कार्य संबंधी शर्तों, भुगतान व्यवस्था और जिम्मेदारियों में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे।

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