उत्तराखंड के नगरीय क्षेत्रों और आसपास 25 जनवरी तक शराब की दुकानें बंद
उत्तरकाशी, 22 जनवरी। जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 के दृष्टिगत मतदान हेतु 23 जनवरी को निर्धारित समय से 24 घण्टे पूर्व व मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना तिथि 25 जनवरी को मतगणना समाप्ति तक जनपद के समस्त नगर निकाय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त विदेशी मदिरा की दुकानों गोदामों सैन्य कैंटीन सहित सभी मादक द्रव्यों की बिक्री, परिवहन एवं उपभोग हेतु पुर्णतः बन्द रखने के आदेश जारी किए है।
नगरपालिका क्षेत्र में 08 किमी० तक की परिधि तथा नगर पंचायतों के 04 किमी० की परिधि के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह रोक लागू रहेगी। अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में यह रोक लागू नहीं होगी। उक्त तिथि को समस्त विदेशी मदिरा के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन, समस्त सैन्य कैन्टीन अनुज्ञापन मतदान की तिथि पूर्णतः बन्द रहेंगे। इस बन्दी का अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
