बालिका इंटर कॉलेज पोखरी में महिला सुरक्षा कानूनों पर जागरूकता गोष्ठी आयोजित

पोखरी, 2 अप्रैल (राणा)। थाना पोखरी पुलिस द्वारा दानाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार पंत के नेतृत्व में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पोखरी में महिला सुरक्षा एवं अधिकारों विषयक जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में छात्राओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निषेध, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्राप्त अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।
गोष्ठी के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कानून सरकारी, अर्धसरकारी एवं निजी संस्थानों के साथ-साथ स्कूलों और कॉलेजों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न गंभीर अपराध है, जिसके लिए कानून में कारावास और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है।
छात्राओं को यौन उत्पीड़न के विभिन्न रूपों के बारे में जागरूक करते हुए बताया गया कि अनुचित तरीके से छूना या छूने का प्रयास करना, यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालना, अश्लील सामग्री दिखाना, आपत्तिजनक टिप्पणियां करना या किसी भी प्रकार का अशोभनीय व्यवहार करना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में पीड़िता को तुरंत शिकायत दर्ज कराने और कानूनी सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।
इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या विजय लक्ष्मी रावत, शिक्षिकाएं पूनम रानी नेगी, रेखा पटवाल, विशेश्वरी सजवाण, अनुराधा राणा, प्राची राणा, निशा एवं इंदू भारती उपस्थित रहीं। पुलिस विभाग से उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह, अपर उपनिरीक्षक दिलबर सिंह नेगी, महिला होमगार्ड किरण पोखरियाल तथा आरक्षी भरत सिंह टोलिया सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे।
गोष्ठी में बड़ी संख्या में छात्राओं ने प्रतिभाग कर महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों की जानकारी प्राप्त की और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता दिखाई।
