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तालिबान के नए फरमान ने बाल विवाह को दी औपचारिक मंजूरी, संयुक्त राष्ट्र ने दी चेतावनी

एक नए अफगान कानून के तहत लड़कियों को विवाह से अलग होने की मांग करने से पहले प्यूबर्टी (यौवनारंभ) तक इंतजार करना होगा। इसके साथ ही, अपमानजनक या हिंसक पति से बचने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए मध्यस्थता (तलाक से पहले सुलह की कोशिश) को भी अनिवार्य कर दिया गया है।

एलीयन पेल्टियर द्वारा-

(काबुल, अफगानिस्तान से रिपोर्ट।)

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार द्वारा जारी एक नए फरमान की संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूहों ने कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि यह फरमान परोक्ष रूप से बाल विवाह को मान्यता देता है और महिलाओं के अधिकारों को और अधिक कुचलता है।

तालिबान सरकार, जिसने 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद से महिलाओं और लड़कियों पर दुनिया के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। सरकार का यह भी दावा है कि उसने हजारों महिलाओं और लड़कियों को जबरन शादियों से बचाया है।

आइए देखते हैं कि इस नए फरमान में असल में क्या कहा गया है।

बाल विवाह को परोक्ष रूप से अनुमति दी गई है

यह फरमान अफगानिस्तान में तलाक के नियमों को तय करता है, जिसमें उन लड़कियों के अलगाव की शर्तें भी शामिल हैं जिनकी शादी प्यूबर्टी (यौवनारंभ) से पहले ही कर दी गई थी।

धारा 5 में कहा गया है:

“प्यूबर्टी (यौवनारंभ) की उम्र तक पहुँचने पर, नाबालिग लड़की के पास उस विवाह को रद्द करने का विकल्प होगा” जिसे किसी रिश्तेदार ने उसकी सहमति के बिना तय किया हो।

यू.एस. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ के अनुसार, प्यूबर्टी आमतौर पर 8 से 13 वर्ष की आयु के बीच होती है। लेकिन तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ को भेजे वॉयस मैसेज में दावा किया कि अधिकांश अफगान महिलाएं 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच इस स्थिति में पहुँचती हैं।

‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ की अफगानिस्तान शोधकर्ता फरिश्ता अब्बासी ने बताया कि पिछली सरकारों के तहत भी बाल विवाह कानूनी था, “लेकिन केवल 15 से 16 वर्ष की आयु के बीच” और वह भी माता-पिता की अनुमति से।

यूनिसेफ (UNICEF) के अनुसार, 2021 में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने से पहले, लगभग तीन में से एक अफगान लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती थी। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि हाल के वर्षों में आर्थिक तंगी, महिलाओं के लिए अदालतों तक सीमित पहुँच और लड़कियों की माध्यमिक व उच्च शिक्षा पर लगे प्रतिबंध के कारण यह संख्या और बढ़ी है।

फरमान में यह भी शर्त रखी गई है कि यदि कोई लड़की प्यूबर्टी तक पहुँचने पर अपनी तयशुदा शादी पर आपत्ति नहीं जताती है, तो उसे उसकी सहमति माना जाएगा। जबकि वयस्क महिलाओं और लड़कों को मौखिक रूप से अपनी सहमति देनी होगी।

अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने एक बयान में कहा:

“प्यूबर्टी की उम्र तक पहुँचने वाली विवाहित लड़कियों के अलगाव पर एक पूरा अध्याय समर्पित करके, यह फरमान यह संकेत देता है कि बाल विवाह की अनुमति है। यह प्यूबर्टी तक पहुँचने पर लड़की की चुप्पी को भी शादी की सहमति के रूप में व्याख्या करने की अनुमति देता है।”

महिलाओं के लिए तलाक की राह अब भी बेहद कठिन

फरमान में कहा गया है कि यदि पति अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो महिला तलाक के लिए अर्जी दे सकती है—सिद्धांत रूप में यह अधिकार पहले भी उपलब्ध था। लेकिन किसी महिला के लिए तलाक हासिल करने का रास्ता बेहद जटिल और घुमावदार है; इसके विपरीत, अफगान पुरुषों के पास तलाक का एकतरफा अधिकार बरकरार है।

सुश्री अब्बासी ने कहा, “यह फरमान तलाक की अनुमति तो देता है, लेकिन महिलाओं के लिए बेहद शोषक शर्तों पर: इसे मध्यस्थता (पारिवारिक सुलह) से गुजरना होगा, जिसमें परिवार का समर्थन और पति की सहमति अनिवार्य होगी।”

उन्होंने आगे जोड़ा कि व्यावहारिक रूप से किसी बच्ची के लिए तलाक की गुहार लगाना लगभग असंभव होगा।

“एक लड़की, जो चार या पांच साल से किसी हिंसक पति के साथ ब्याही हुई है, वह अदालत जाने की हिम्मत कैसे कर सकती है? वह अदालत जाने का खर्च कैसे उठाएगी, या उसे यह पता भी कैसे होगा कि वह अदालत जा सकती है?”

तालिबान सरकार का क्या कहना है?

सरकारी प्रवक्ता श्री मुजाहिद ने ‘द टाइम्स’ को दिए अपने वॉयस मैसेज में कहा कि “परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी लड़की को शादी के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।”

मुजाहिद ने कहा, “शादी होने से पहले लड़की को अपना फैसला खुद लेने, अपने लिए चुनने और अपनी मंजूरी देने में सक्षम होना चाहिए।” वयस्क अफगान महिलाओं के इस अधिकार को 2021 के एक फरमान में संरक्षित किया गया था, जिसे तालिबान नेता ने अपने शासन के शुरुआती महीनों में जारी किया था।

लेकिन छोटी लड़कियों के मामले में स्थिति अलग है।

मुजाहिद ने स्वीकार किया कि व्यावहारिक रूप से, पिता या दादा द्वारा तय की गई नाबालिग लड़कियों की शादियों को “अभी भी वैध माना जाता था”—और उनके अनुसार, नया फरमान इसी विसंगति को ठीक करेगा। इस्लामिक कानून का हवाला देते हुए, मुजाहिद ने अविवाहित लड़कियों के लिए ‘चुप रहने’ को ही सहमति का संकेत माना।

उन्होंने कहा, “शादी का प्रस्ताव एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लड़की शर्म या संकोच महसूस कर सकती है, और हो सकता है कि वह खुले तौर पर यह न कह पाए कि वह शादी के लिए सहमत है। इसलिए, उसकी चुप्पी को ही उसकी सहमति माना जाता है।”

महिलाओं के लिए सुरक्षा के उपाय लगातार घट रहे हैं

मानवाधिकार समूहों ने इस फरमान को महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव की एक नई परत बताया है।

तालिबान द्वारा जारी अन्य फरमानों के अनुसार, लड़कियों को छठी कक्षा से ऊपर स्कूल जाने की अनुमति नहीं है, और महिलाओं को अधिकांश नौकरियों और सार्वजनिक स्थानों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वे सार्वजनिक रूप से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकतीं और बाहर निकलने पर अक्सर उनके साथ किसी पुरुष (महरम) का होना अनिवार्य होता है।

लैंगिक समानता के लिए काम करने वाली संस्था ‘यू.एन. वूमेन’ ने पिछले साल प्रतिबंधों का वर्णन करते हुए कहा था, “महिलाओं का बहिष्कार अब सामान्य या अपरिहार्य माना जाने लगा है। यह तालिबान के शासन का एक मुख्य स्तंभ बन चुका है।”

इस साल प्रकाशित एक आपराधिक संहिता (क्रिमिनल कोड) में उल्लेख है कि जो पति अपनी पत्नी को “गंभीरता से पीटता है”, उसे 15 दिन की जेल की सजा हो सकती है। इसके विपरीत, सामान्य तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को घायल करने के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को छह महीने तक की सजा हो सकती है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अफगान महिलाओं द्वारा कानूनी रास्ता अपनाने की संभावना पुरुषों की तुलना में चार गुना कम है। इसका कारण महिला वकीलों की कमी है (जिन्हें अदालतों से बाहर कर दिया गया है) और महिलाओं पर केंद्रित न्याय सेवाओं व संस्थानों का पूरी तरह से नष्ट हो जाना है।

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सफीउल्लाह पादशाह ने इस रिपोर्टिंग में योगदान दिया।

एलीयन पेल्टियर इस्लामाबाद में स्थित ‘द टाइम्स’ के पाकिस्तान और अफगानिस्तान ब्यूरो प्रमुख हैं।

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