नगर निगम देहरादून को एक ही लोक सूचना अधिकारी की व्यवस्था के आदेश
देहरादून, 5 जनवरी ( उहि )। एक लोेक सूचनाधिकारी/विभाग के अन्तर्गत एक ही सूचना प्रार्थना पत्र विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों के उत्तर देने की व्यवस्था को गलत मानते हुये, उत्तराखंड सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी के निर्धारण/नामांकन में यह सुनिश्चित करने के आदेश दिये है कि एक अनुरोध पत्र के लिये एक ही लोक सूचना अधिकारी हो। इससे एक ही मामले में कई-कई अपीलें नहीं करनी पड़ेगी तथा सूचनायें समय से आसानी से उपलब्ध हो सकेगी तथा देरी का उत्तरदायित्व भी निर्धारित हो सकेगा।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने नगर निगम देहरादून को लोक सूचना अधिकारी से नगर निगम के मार्गों सम्बन्धी सूचनायें मांगी थी। प्रथम अपील करने पर भी सूचनायें प्राप्त न होने पर उत्तराखंड सूचना आयोग को द्वितीय अपील करने पर भी सूचनायें प्राप्त न होने पर सूचना आयोग को द्वितीय अपील की गयी थी। इसमें सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह द्वारा विभिन्न अंतरिय आदेश पारित किये गये तथा विभिन्न अधिकारियों को पैनल्टी लगाने के नोटिस दिये गये।
सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि लोक प्राधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून से यह अपेक्षा की जाती है कि भविष्य के लिए लोक सूचना अधिकारी के निर्धारण/नामांकन मंें यह सुनिश्चित कर लें कि एक अनुरोध पत्र के लिए एक ही लोक सूचनाधिकारी हों तथा यदि एक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी/पटल/कार्यालय/लोक सूचनाधिकारी से सूचना संबंधित हो, तो लोक सूचना अधिकारी अन्य से सम्बन्धित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(4) के अन्तर्गत सहयोग/सूचना प्राप्त कर सकते है। लोक प्राधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वह इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारियों को नामित करने से भी ऐसी व्यवस्था कर ले कि अनुरोधकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निगम से एक ही लोक सूचना अधिकारी उत्तरदायी हों।
इससे पूर्व 17-05-2022 को अपील सं0- 33297 में किये गये आदेश में सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन की अपील के आधारों से सहमत होते हुये सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) तथा उत्तराखंड सूचना अधिकार नियमावली 2013 के नियम 5(ग) के प्रावधान को स्पष्ट किये था। इसमें लिखा कि जिन अधिकारियों को सूचना प्रार्थना पत्र मिला है वह मुख्य रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी है और सूचना भेजने हेतु वे ही उत्तरदायी है और एक ही लोक प्राधिकारी (विभाग/निगम) के अन्तर्गत एक से अधिक लोक सूचना अधिकारियों से सम्बन्धित सूचना होने पर सूचना अधिकार नियमावली 2013 के नियम 5(ग) के परन्तुक के प्राविधान के अनुसार अनुरोध पत्र अन्तरण की कार्यवाही नहीं हो सकती है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाला लोक सूचना अधिकारी सम्बन्धित (अन्य लोक सूचना अधिकारियों/कर्मचारियों) से सूचना एकत्रित/संकलित करते हुये सूचना अपीलार्थी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।