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प्रकृति का चमत्कार और दुनिया को भारत का उपहार है अफीम

 

Opium and its derivatives are the most commonly used medications for the treatment of acute and chronic pain. Opium and its alkaloid derivatives can also be used as tranquilizers, antitussives, and in the treatment of diarrhea.

जयसिंह रावत 

प्रकृति का चमत्कार और दुनिया को भारत का उपहार, अफीम अपने चिकित्सीय मूल्य में अद्वितीय है और चिकित्सा जगत में अपरिहार्य है। यह होम्योपैथी और आयुर्वेद या स्वदेशी दवाओं की यूनानी प्रणालियों में भी उपयोग पाता है। अफीम जो एनाल्जेसिक, एंटी-ट्यूसिव, एंटीस्पास्मोडिक और खाद्य बीज-तेल के स्रोत के रूप में उपयोग की जाती है, औषधीय जड़ी बूटी के रूप में भी कार्य करती है।

अफीम नशे से कहीं बढ़ कर जीवन रक्षक दवा है

अफीम भले ही नशेड़ियों के लिये अनिष्टकर हो मगर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में यह जीवन रक्षक और असहनीय दर्द में राहत देने वाली दवाओं का श्रोत भी है। इसमें मार्फिन, नर्कोटीन, कोडीन, एपोमॉर्फीन, आपिओनियन, पापावरीन आदि क्षारतत्त्व (एल्केलाइड) तथा लेक्टिक एसिड, राल, ग्लूकोज, चर्बी व हल्के पीले रंग का निर्गन्ध तेल होता है। अफीम से बनी सबसे शक्तिशाली दर्द निवारक ओपिओइड है। दर्द में यह बहुत प्रभावी माना जाता है। ओपिओइड का ब्राण्ड नाम ऑक्सीकॉन्टिन (ऑक्सीकोडोन) विकोडिन, नार्को और लोर्टैब (एसिटामिनोफेन के साथ हाइड्रोकोडोन) पर्कोसेट (एसिटामिनोफेन के साथ ऑक्सीकोडोन) हैं। ऑपरेशन से पहले ट्रैंकुलाइजर और बाद के दर्द को कम करने और रोगियों को आराम दिलाने के लिए अक्सर सर्जिकल प्रक्रियाओं के बाद ओपिओइड का प्रयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी, विकिरण चिकित्सा या अन्य कैंसर उपचारों से जुड़े दर्द को नियंत्रित करने के लिए रोगियों में अक्सर अफीम से निर्मित दवाओं का उपयोग किया जाता है। पुरानी लाइलाज बीमारियों में दर्द को कम करने के लिए इन दवाओं का उपयोग किया जाता है। कभी-कभी खांसी को दबाने के लिए एक एंटीट्यूसिव के रूप में यह उपयोग की जाती है। लोपरामाइड, का उपयोग मल त्याग को धीमा करके दस्त के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लत, दुष्प्रभाव और अन्य जोखिमों की संभावना के कारण इनका उपयोग निर्धारित खुराक और अवधि के अनुसार और चिकित्सकीय देखरेख में ही किया जाना चाहिए।

खंभात और मालवा से शुरू हुयी  अफीम की खेती

15वीं शताब्दी में भारत में अफीम की खेती का पहला दर्ज इतिहास खंभात और मालवा को उन स्थानों के रूप में संदर्भित करता है जहां इसे उगाया गया था। मुगल साम्राज्य के दौरान, अफीम बड़े पैमाने पर उगाया जाता था और यह चीन और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एक महत्वपूर्ण लेख था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान, अफीम को एक राज्य के एकाधिकार के तहत लाया गया था। हालांकि, मुगल साम्राज्य के गोधूलि वर्षों के दौरान, राज्य ने अपनी पकड़ खो दी और अफीम के उत्पादन और बिक्री पर नियंत्रण पटना में व्यापारियों की एक अंगूठी द्वारा विनियोजित किया गया था। 1757 में, अफीम की खेती का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया, जिसने उस समय तक बंगाल और बिहार में राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी संभाली थी। 1873 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने अफीम के पूरे व्यापार को सरकार के नियंत्रण में ले लिया।

ब्रिटिश शासन के तहत लगा अफीम के उत्पादन पर प्रतिबंध

ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत और बाद में ब्रिटिश शासन के तहत, अफीम की अप्रतिबंधित खेती और अफीम के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नियंत्रण की एक नियमित प्रणाली के तहत भारत में अफीम की वैध खेती और उत्पादन की वर्तमान संरचना इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत की है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में अफीम के नियंत्रण, उत्पादन, वितरण, बिक्री और कब्जे के तरीकों में कुछ बदलाव हुए, एकाधिकार पूरी तरह से सरकार के हाथों में ही रहा।

1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, अफीम की खेती और निर्माण पर नियंत्रण 1 अप्रैल, 1950 से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन गया। अफीम और राजस्व कानून (आवेदन का विस्तार) अधिनियम 1950 के आधार पर, केंद्र सरकार के तीन अधिनियम , अर्थात। अफीम अधिनियम 1857, अफीम अधिनियम 1878 और खतरनाक औषधि अधिनियम 1930, भारतीय संघ के सभी राज्यों में समान रूप से लागू हो गए।

जनजाति क्षेत्रों में अफीम उत्पादन की छूट रही

जनजाति क्षेत्रों ब्रिटिश कानून भी सदैव शिथिल रहे। जनजातियों को जहां अपने उपभोग के लिये शराब बनाने की छूट रही वहीं अफीम उत्पादन में भी शिथिलता बरती गयी। मसलन उत्तराखण्ड के जजनजातीय जौनसार बावर क्षेत्र में प्राचीन काल से मशाले आदि के लिये अफीम की खेती होती रही। भारत का संविधान लागू होने से पूर्व जौनसार बावर परगना अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण यहां अफीम अधिनियम 1857 तथा अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 लागू नहीं होता था। सन् 1950 में  अफीम और राजस्व विधि (लागू होना विस्तारण) अधिनियम, 1950 के लागू होने के बाद 18 अप्रैल 1950 से इस क्षेत्र में भी अफीम अधिनियम 1857 और अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 भी लागू हो गये। चूंकि 30 सितम्बर 1962 को लाइसेंसिंग की अवधि समाप्त होने से 1 अक्टूबर 1962 से अफीम की खेती पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया था और इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया फिर भी केन्द्र सरकार को अफीम की अवैध खेती की सूचनाएं मिलीं। वर्ष 1961-62 में केवल 17 हेक्टेअर के लिये लाइसेंस दिये ये थे लेकिन वास्तव में 25 हेक्टेअर में अफीम की खेती की सूचना मिली। इस प्रकार 1 अक्टूबर 1963 से जौनसार बावर परगने में अफीम की खेती पर सम्पूर्ण प्रतिबंध लग गया। अब इस क्षेत्र में सरकार के नियंत्रण में अफीम की खेती की मांग की जा रही है।

नारकोटिक्स कमिश्नर की देखरेख में होती है अब  अफीम पोस्त की खेती

वर्तमान में नारकोटिक्स कमिश्नर अधीनस्थों के साथ अफीम पोस्त की खेती और अफीम के उत्पादन के अधीक्षण से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग करता है और सभी कार्य करता है। आयुक्त को यह शक्ति नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट 1985 और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रूल्स, 1985 से प्राप्त होती है। कुछ प्रकार के नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ के निर्माण के लिए लाइसेंस के साथ-साथ नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक और के निर्यात और आयात के लिए परमिट। नियंत्रित पदार्थ नारकोटिक्स कमिश्नर के अनुमोदन और अनुमति से जारी किए जाते हैं।

लाइसेंस से  व्यक्तिगत किसान द्वारा खेती की जा सकती है

भारत सरकार हर साल अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति की घोषणा करती है, अन्य बातों के साथ, लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण के लिए न्यूनतम योग्यता उपज, अधिकतम क्षेत्र जो एक व्यक्तिगत किसान द्वारा खेती की जा सकती है, अधिकतम लाभ जिसकी अनुमति दी जा सकती है प्राकृतिक कारणों आदि के कारण होने वाले नुकसान के लिए एक किसान को। अफीम पोस्त की खेती केवल उन्हीं क्षेत्रों में की जा सकती है जो सरकार द्वारा अधिसूचित हैं। वर्तमान में ये क्षेत्र तीन राज्यों तक सीमित हैं, अर्थात। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिले कुल क्षेत्रफल का लगभग 80% हिस्सा हैं।

भारत को अफीम पोस्ता की खेती की अनुमति

भारत उन कुछ देशों में से एक है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात के लिए अफीम पोस्ता की खेती करने की अनुमति है। अफीम पोस्ता से दो प्रकार के मादक कच्चे माल का उत्पादन किया जा सकता है (क) अफीम गोंद; या (बी) पॉपी स्ट्रॉ (सीपीएस) का ध्यान। अभी तक भारत में केवल अफीम गोंद का ही उत्पादन होता था। सरकार। भारत सरकार ने अब फैसला किया है कि सीपीएस का उत्पादन भारत में शुरू किया जाना चाहिए। इस संबंध में, भारत सरकार ने अफीम नीति 2021-22 में सीपीएस तकनीक का उपयोग करके अल्कलॉइड के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले अफीम पुआल के उत्पादन के लिए काश्तकारों को लाइसेंस देने की अनुमति दी है।.

भारत में अफीम के दो कारखाने हैं 

सरकारी अफीम और अल्कलॉइड वर्क्स पर बेहतर नियंत्रण और प्रबंधन करने के लिए वर्ष 1976 में मुख्य कारखानों के नियंत्रक के संगठन की स्थापना की गई थी। इससे पहले, भारत के नारकोटिक्स कमिश्नर कोटा (राजस्थान), नीमच (मध्य प्रदेश) और गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में तैनात डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर के साथ इस संगठन के प्रमुख थे। उक्त ब्यूरो ने अवैध अफीम की खेती को नियंत्रित किया और मादक दवाओं की अवैध तस्करी को रोकने के लिए एक प्रवर्तन एजेंसी थी। डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर, अपने स्वयं के काम के अलावा, सरकार को भी देख रहे थे। अफीम और अल्कलॉइड कारखाने। वर्ष 1976 में, अफीम और अल्कलॉइड वर्क्स के उत्पादन में सुधार के लिए नारकोटिक्स कमिश्नर के कर्तव्यों को विभाजित किया गया था। कारखानों के सभी कार्यों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए मुख्य कारखाना नियंत्रक नियुक्त किया गया था। इसी तरह अफीम कारखानों को चलाने के लिए उप नारकोटिक्स आयुक्त की जिम्मेदारियां समाप्त हो गईं और महाप्रबंधक ने कारखाने में मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यभार संभाला और कारखानों के मुख्य नियंत्रक को रिपोर्ट किया।

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