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तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों पर नई चेतावनी : तम्बाकू यानी दर्दनाक मौत

उषा रावत

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हर प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के एक नये स्वरूप को अधिसूचित कर दिया है। इसके लिये सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में जीएसआर 592 (ई) तिथि 21 जुलाई, 2022 के जरिये संशोधन किया गया है। संशोधन “सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तृतीय संशोधन नियम, 2022” है। संशोधित नियम एक दिसंबर, 2022 से प्रभावी हो जायेंगे।

तंबाकू उत्पादों के बढ़े हुए सेवन ने कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ा दिया है, लिहाजा लोगों को आयु कम हो गई है, मोटे तौर पर औसत आयु 60-70 तक सिमट कर रह गई है। तंबाकू उत्पादों से होने वाले नुकसान के इस लेख की शुरुआत इसी विषय को केंद्र बनाकर करते हैं।

तंबाकू सेवन से  सफेद दाग, मुंह का नहीं खुल पाना व कैंसर रोग भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि बीड़ी-सिगरेट के पीने से शरीर में व्यापक प्रभाव पड़ता है, इसके कारण हृदय के धमनियों में रक्त प्रवाह कम हो सकता है। हृदय रोग जैसे मायोकोर्डियल इंफेक्शन व अनजाइना हो सकता है। रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) बढ़ सकता है।

चबाने वाले तंबाकू उत्पादों का सेवन धुम्रपान का सुरक्षित विकल्प नहीं हैं। चूंकि न्यू कोरना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे तक मुंह, नाक और संभवतः आंखों से निकलने वाली बेहद छोटी बूंदों के माध्यम से फैलता है, इसलिए बेहतर है कि चबाने वाले तंबाकू से भी बचा जाए। खास तौर पर इन्हें थूकते समय बहुत सावधानी की जरूरत है।

निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी का नया स्वरूप इस प्रकार होगाः

  • फोटो-1: एक दिसंबर, 2022 से शुरू होने से बारह महीने की अवधि तक मान्य रहेगी।

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image002TXW6.jpg                https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image003MR97.jpg

  • फोटो-2: फोटो-1 में दी गई विस्तृत स्वास्थ्य चेतावनी के शुरू होने से बारह महीने बीत जाने पर यह फोटो प्रभावी हो जायेगी।

 

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image004SIOK.jpg             https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image005R41C.jpg

 

उपरोक्त अधिसूचना के साथ निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी की सॉफ्ट या प्रिंट करने वाली प्रतियां 19 भाषाओं में वेबसाइट www.mohfw.gov.in and ntcp.nhp.gov.in पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त के मद्देनजर, सूचित किया जाता है कि;

  • सभी तम्बाकू उत्पाद, जिनका निर्माण या आयात या पैकेजिंग एक दिसंबर, 2022 को या उसके बाद हुई है, उन सब पर फोटो-1 के साथ ‘तम्बाकू यानी दर्दनाक मौत’ नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी। जिन उत्पादों का निर्माण या आयात या पैकेजिंग एक दिसंबर, 2023 को या उसके बाद होगी, उन सब पर फोटो-2 के साथ “तम्बाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु” नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी।
  • जो भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में सीधे या परोक्ष रूप से संलग्न होगा, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि तम्बाकू उत्पादों के सभी पैकेटों पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी बिलकुल निर्धारित तरीके से दी गई हो।
  • उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन दण्डनीय अपराध है, जिसके लिये सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिबंध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 20 के तहत कारावास या जुर्माने का प्रावधान है।
  • जीएसआर 458 (ई), तिथि 21 जुलाई, 2020 को जारी अधिसूचना के तहत मौजूदा निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी (फोटो-2) 30 नवंबर, 2022 तक जारी रहेगी।

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