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15 राज्यों के संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-चुनावों के लिए कार्यक्रम घोषित

आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में महामारी, बाढ़, त्योहारों, कुछ क्षेत्रों में ठंड की स्थिति, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्‍त प्रतिक्रिया की समीक्षा की है और सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र शासित प्रदेश – दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों में तीस (30) रिक्तियों को भरे जाने के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उप-चुनाव कराने का निर्णय लिया है :-

क्र. सं. राज्‍य/केन्‍द्र शासित प्रदेश संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्‍या और नाम
केन्‍द्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव दादरा और नगर हवेली
मध्‍य प्रदेश 28-खंडवा
हिमाचल प्रदेश 2-मंडी

 

 

क्र. सं. राज्‍य निर्वाचन क्षेत्र संख्‍या और नाम
आंध्र प्रदेश 124-बडवेल (अजा.)
असम 28-गोसाईगांव
असम 41-भवानीपुर
असम 58-तामूलपुर
असम 101-मरियानी
असम 107-थोवरा
बिहार 78-कुशेश्‍वर स्‍थान (अजा.)
बिहार 164-तारापुर
हरियाणा 46-ऐलनाबाद
हिमाचल प्रदेश 08-फतेहपुर
हिमाचल प्रदेश 50-अर्की
हिमाचल प्रदेश 65-जुब्‍बल-कोटखाई
कर्नाटक 33-सिंडगी
कर्नाटक 82-हांगल
मध्‍य प्रदेश 45-पृथ्‍वीपुर
मध्‍य प्रदेश 62-रायगांव (अजा.)
मध्‍य प्रदेश 192-जोबट (अजजा)
महाराष्‍ट्र 90-देगलुर (अजा.)
मेघालय 13- मावरिंगकेंग (अजजा)
मेघालय 24-मावफलांग (अजजा)
मेघालय 47-राजबाला
मिजोरम 4-तुइरियल (अजजा)
नगालैंड 58-शमटोर-चेसोर (अजजा)
राजस्‍थान 155-वल्‍लभनगर
राजस्‍थान 157-धरियावद (अजजा)
तेलंगाना 31-हुजूराबाद
पश्चिम बंगाल 7-दिनहटा
पश्चिम बंगाल 86-शांतिपुर
पश्चिम बंगाल 109-खरदाहा
पश्चिम बंगाल 127-गोसाबा (अजा)

 

आयोग ने रिक्तियों को भरने के लिए इन उपचुनावों को आयोजित करने का निर्णय लिया है और जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार चुनाव आयोजनों की तारीखें तय की हैं और धारा 30 (सी) के अनुसार उम्‍मीदवारी वापसी की तारीख तय की है। उपचुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार हैं :-

अनुसूची 1: आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, राजस्थान, तेलंगाना के विधानसभा क्षेत्र और दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए।
चुनाव कार्यक्रम तारीख और दिन
राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तिथि 01 अक्‍टूबर, 2021

(शुक्रवार)

नामांकन की अंतिम तिथि 08 अक्‍टूबर, 2021

(शुक्रवार)

नामांकन पत्रों की जांच की तिथि 11 अक्‍टूबर, 2021

(सोमवार)

उम्‍मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 13 अक्‍टूबर, 2021

(बुधवार)

मतदान की तिथि 30 अक्‍टूबर, 2021

 (शनिवार)

मतगणना की तिथि 02 नवम्‍बर, 2021

(मंगलवार)

जिस तारीख से पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा 05 नवम्‍बर, 2021

(शुक्रवार)

 

 

 

अनुसूची-2 : असमबिहार और पश्चिम बंगाल के विधानसभा क्षेत्र के लिए
चुनाव कार्यक्रम तारीख और दिन
राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तिथि 01 अक्‍टूबर, 2021

(शुक्रवार)

नामांकन की अंतिम तिथि 08 अक्‍टूबर, 2021

(शुक्रवार)

नामांकन पत्रों की जांच की तिथि 11 अक्‍टूबर, 2021

(सोमवार)

उम्‍मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 16 अक्‍टूबर, 2021

(शनिवार)

मतदान की तिथि 30 अक्‍टूबर, 2021

 (शनिवार)

मतगणना की तिथि 02 नवम्‍बर, 2021

(मंगलवार)

जिस तारीख से पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा 05 नवम्‍बर, 2021

(शुक्रवार)

 

1. मतदाता सूची

उपर्युक्त विधानसभा क्षेत्रों के चुनावों के लिए दिनांक 01 जनवरी 2021 को प्रकाशित मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा।

2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपीएटी

आयोग ने सभी मतदान केंद्रों में उपचुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपीएटी उपलब्ध कराए गए हैं और इन मशीनों की सहायता से मतदान सुचारु रूप से सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं।

3. मतदाताओं की पहचान

एक मतदाता की पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) मुख्य पहचान पत्र होगा। हालांकि, नीचे दिए गए पहचान पत्रों में से किसी को भी मतदान केंद्र पर दिखाया जा सकता है:

1.    आधार कार्ड,

2.    मनरेगा जॉब कार्ड,

3.    बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक,

4.    श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,

5.    ड्राइविंग लाइसेंस,

6.    पैन कार्ड,

7.    एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,

8.    भारतीय पासपोर्ट,

9.    फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज,

10.   केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, और

11.   सांसदों/विधानसभा और विधान परिषद के सदस्‍यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र

4. आदर्श आचार संहिता

आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से उस जिले (जिलों) में लागू होगी जिसमें चुनाव होने वाले विधानसभा क्षेत्र का पूरा या कोई हिस्सा शामिल है, यह आयोग की निर्देश संख्या 437/6/1एनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के तहत जारी आंशिक संशोधन के अधीन है।

5. आपराधिक पृष्‍ठभूमि के बारे में सूचना :

आयोग ने उम्‍मीदवारी वापसी की अंतिम तिथि के अगले दिन से शुरू होने वाली और मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में सूचित करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की है।

इस मामले पर समेकित निर्देश आयोग की वेबसाइट पर निम्नलिखित हाइपरलिंक के तहत उपलब्ध है: https://eci.gov.in/files/file/12265-broad-guidelines-of-election-commission-of-india-on-publicity-of-criminal-antecedents-by-political-parties-candidates/:

यह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ब्रजेश सिंह बनाम सुनील अरोड़ा और अन्य अवमानना याचिका (सी) संख्या 2020 की 656 के फैसले के आगे दिनांक 13 फरवरी, 2020 और 10 अगस्‍त, 2021 के अतिरिक्‍त है, जिसे आयोग के पत्र दिनांक 26 अगस्त 2021 के माध्यम से राजनीतिक दलों को परिचालित किया गया है। निर्णय के पैरा 73.वी के तहत दिए गए निर्देश के अनुसरण में, अब, राजनीतिक दलों द्वारा प्रारूप सी-7 को उम्मीदवार के चयन के 48 घंटों के भीतर प्रकाशित किया जाना चाहिएन कि नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से दो सप्ताह पहले

आयोग ने उम्‍मीदवारी वापसी की अंतिम तिथि के अगले दिन से शुरू होने वाली अवधि के दौरान और मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने से पहले 48 घंटे तक की अवधि के दौरान आपराधिक इतिहास के प्रचार के लिए निम्नलिखित समय-सीमा भी निर्धारित की है।

इस मामले में समेकित निर्देश आयोग की वेबसाइट पर निम्नलिखित हाइपरलिंक पर उपलब्‍ध है:- https://eci.gov.in/files/file/12265-broad-guidelines-of-election-commission-of-india-on-publicity-of-criminal-antecedents-by-political-parties-candidates/

 

  1. कोविड-19 की अवधि के दौरान उप-चुनावों/स्थगित मतदान के आयोजन के दौरान पालन किए जाने वाले व्यापक दिशा-निर्देश –

आयोग ने 21 अगस्त, 2020 को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही, आयोग ने अपनी वेबसाइट पर 09.10.2020, 09.04.2021, 16.04.2021, 21.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021 और 28.04.2021 को और दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो eci.gov.in अथवा https://eci.gov.in/candidate-political-parties/instructions-on-covid-19/ पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, दिनांक 28 अगस्त 2021 को पत्र संख्या 40-3/2020-डीएम-I(ए) के माध्यम से कोविड प्रबंधन के लिए लक्षित और त्वरित कार्रवाई के कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशों का 30 सितंबर 2021 तक विस्तार किया गया है। राजनीतिक दलों/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त सुझावों और गृह मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्तमान निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आयोग इन दिशा-निर्देशों को और मजबूती से लागू किया है। इसके अलावा, कोविड-19 की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में आम चुनाव के संचालन से संबंधित आयोग के सभी निर्देश भी इन उप-चुनावों/स्थगित मतदान के लिए होने वाले परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

सभी हितधारक इन निर्देशों का पालन करेंगे। संबंधित राज्य सरकार इन निर्देशों के अनुपालन में निम्नानुसार सभी उचित कार्रवाई/उपाय करेगी।

1 नामांकन नामांकन के पूर्व और बाद में जुलूस के दौरान, सार्वजनिक सभा करना वर्जित है/आरओ कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर केवल तीन वाहनों की अनुमति दी जाएगी। नामांकन के लिए जुलूस की अनुमति नहीं होगी।
2 चुनाव प्रचार अवधि

 

(ए) बैठक के लिए

 

(i) इनडोर अनुमति दी गई क्षमता का 30 प्रतिशत या 200 व्यक्ति, जो भी कम हो। बैठक में शामिल होने वाले लोगों की संख्या गिनने के लिए एक रजिस्टर रखा जाएगा।
(ii) आउटडोर 50 प्रतिशत क्षमता (कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार) या स्टार प्रचारकों के मामले में 1000 व्यक्ति और 50 प्रतिशत क्षमता या अन्य सभी मामलों में 500 व्यक्तियों के साथ अनुमति दी जाएगी। किसी भी मामले में, अनुमति दी गई संख्या जो भी कम हो वह मान्य होगी। पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को पुलिस की सख्त निगरानी में सुनिश्चित किया जाएगा। मैदान में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की गिनती पर नजर रखी जाएगी। घेराबंदी/बैरिकेडिंग का खर्च उम्मीदवार/पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा। रैलियों के लिए केवल उन्हीं मैदानों का उपयोग किया जाएगा, जिन्हें पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में/बैरिकेड किया गया है।
(बी) स्टार प्रचारक कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय/राज्य मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए इन उप-चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 20 और गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों के लिए 10 तक सीमित की गई है।
(सी) रोड शो किसी रोड शो की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी भी मोटर/बाइक/साइकिल रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(डी) स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी (स्थान की उपलब्धता और कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन।)
(ई) डोर टू डोर अभियान उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों सहित 5 व्यक्तियों के साथ घर-घर जाकर प्रचार करने की अनुमति होगी।
(एफ) वीडियो वैन के माध्यम से अभियान स्थान की उपलब्धता और कोविड दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन एक समूह स्थल पर 50 से अधिक दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
(जी) अभियान के लिए वाहनों का उपयोग उम्मीदवार/राजनीतिक दलों के लिए कुल वाहनों की अनुमति (स्टार प्रचारक को छोड़कर):- 20 होगी,

वाहनों में अधिकतम लोगों की संख्या सामान्य क्षमता की 50 प्रतिशत रहेगी

3 साइलेंट पीरियड मतदान समाप्त होने से 72 घंटे पहले की अवधि में किसी तरह का चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा।
4 मतदान दिवस के दौरान गतिविधियां 1. अधिकतम 2 वाहनों को 3 व्यक्तियों के साथ अनुमति दी जाएगी। वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा के निर्देशों का पालन किया जाएगा।
2. मतदान केंद्र पर चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही मतदान दिवस गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।
5 मतगणना दिवस भीड़ को रोकने के लिए डीईओ द्वारा उचित कदम उठाएं जाएंगे। मतगणना के दौरान हर समय सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए अन्य कोविड संबंधी सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।

 

7. ऐसी सभी गतिविधियों का सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार कड़ाई से पालन किया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइज़र, थर्मल स्कैनिंग, फेस शील्ड, दस्तानें आदि के उपयोग का पालन करना होगा। कोविड प्रोटोकॉल और सभी निवारक एवं रोकथाम उपायों का पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व एसडीएमए का होगा। कोविड-19 दिशा-निर्देशों की निगरानी, पर्यवेक्षण और अनुपालन के लिए मुख्य सचिव, डीजी और जिला स्तर के अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

8. यदि कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल उपरोक्त किसी भी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करता है, तो संबंधित उम्मीदवार/पार्टी को रैलियों, बैठकों आदि के लिए कोई और अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई स्टार प्रचारक कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, तो उसे उस निर्वाचन क्षेत्र/जिला में आगे प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. चुनाव कार्य में संलग्न निजी व्यक्तियों सहित सभी मतदानकर्मी और चुनाव अधिकारी अपनी सेवा प्रदान करने से पहले टीके की दोनों खुराक लेनी होंगी

10. उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता/चालक आदि जो भी जनता या निर्वाचन अधिकारियों के संपर्क में आएंगे, उनको टीके की दोनों खुराक लगवानी होंगी

11. प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक स्वास्थ्यकर्मी को कोविड नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

12. सीएस/डीजी और संबंधित डीएम/एसपी पर्याप्त निवारक उपाय करेंगे और चुनाव से पहले और बाद में मतदान से संबंधित किसी भी तरह की हिंसा न हो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श के मद्देनजर, भारत निर्वाचन आयोग किसी भी स्थिति पर कड़ी नजर रखेगा और आगामी चुनावों के लिए दिशा-निर्देशों को और भी सख्त कर सकता है।

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