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आधी आबादी के अधिकारों पर हुई चर्चा, महिलाओं को किया जागरूक

–उत्तराखंड हिमालय ब्यूरो —

गोपेश्वर, 4 सितम्बर। आधी आबादी जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित न रह जाए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली द्वारा रविवार चार सितंबर को तहसील विधिक सेवा समिति कर्णप्रयाग के अंतर्गत विकास खंड सभागार में ‘महिलाओं के कानूनी अधिकार” विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर एवं बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
इस अवसर पर रिसोर्स पर्सन अधिवक्ता श्रीमती सुधा नेगी द्वारा भरण पोषण, श्रीमती राजा चौधरी द्वारा संपत्ति का अधिकार एवं घरेलू हिंसा विषय पर जानकारी दी गई, वहीं श्रीमती गीता द्वारा भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के अधिकार विषय पर जानकारी दी गई।

इसके अलावा 10 तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव व क्षेत्र के तहसीलदार सुरेंद्र देव सिंह द्वारा महिलाओं से संबंधित भूमि एवं उनके उत्तराधिकार संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी दी गई।
इस अवसर पर विकासखंड कर्णप्रयाग में क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती चंद्रेश्वरी रावत ने महिलाओं को दी जाने वाली सरकारी सहायता के संबंध में जानकारी दी।

जागरूकता कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सिमरनजीत कौर द्वारा मुस्लिम लॉ और हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार पर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों का जवाब देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं को कानून में उनके अधिकार के विषय में जागरूक करने के लिए रखा गया है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा, तभी वे अपने कर्तव्यों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि कई बार महिलाएं अपने अधिकारों की जानकारी के अभाव में अन्याय का शिकार हो जाती हैं, इसलिए जागरूकता जरूरी है।

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