हल्द्वानी के कर्फ्यू ग्रस्त बनभूलपुरा के लाइसेंसधारी हुए निरस्त्र, सभी लाइसेंसी 127 हथियार जमा करने के आदेश
By- Usha Rawat
हल्द्वानी, 12 फ़रवरी। बनभूलपुरा क्षेत्र में 8 फ़रवरी को हुए हिंसक उपद्रव में लाइसेंसी हथियारों के प्रयोग के आरोप में जिला मैजिस्ट्रेट नैनीताल ने क्षेत्र के 120 लाइसेंस धारियों के लाइसेंस निलंबित करते हुए उनके सभी 127 शस्त्र जमा करने के आदेश दिये हैं ।
अपर जिला मजिस्ट्रेट फिंचाराम चौहान द्वारा जारी विग्यप्ति के अनुसार थाना बनभूलपुरा के स्थानीय निवासियों द्वारा अपने लाईसेंसी शस्त्रों का दुरूपयों कर शस्त्र लाईसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया और भविष्य में इसी प्रकार सार्वजनिक सम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाये जाने का अभियान चलाये जाने पर उनके द्वारा लाईसेंसी शस्त्रों का दुरूपयोग किये जाने की संभावना के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल द्वारा कुल 120 शस्त्र लाईसेंस धारकों के 127 शस्त्र लाईसेंसों को अग्रिम आदेशों तक निलम्बित करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल को 24 घण्टे के अन्दर निलम्बित किये गये शस्त्रों एवं शस्त्र लाईसेंसों को कब्जे पुलिस लिये जाने हेतु आदेशित किया गया।
विग्यप्ति के अनुसार थाना बनभूलपुरा अन्तर्गत 8 फ़रवरी को मलिक का बगीचा में अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण हेतु चलाये गये अभियान के दौरान उपद्रवियों द्वार पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लाइसेंसी शस्त्रों/अवैध घातक हथियारों से हमला किया गया, जिसमें 100 से अधिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण चोटिल हुए। प्रकरण में थाना बनभूलपुरा में 03 अभियोग क्रमशः प्र०सू०रि० सं० 21/2024 अन्तर्गत धारा 147/148 / 149/307 / 395 /: /332/341/342/353/427/436 भादवि व धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण व 07 सी.आर.एल.ए.एक्ट व धारा 15 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम बनाम अरशद अयूब आदि, प्र०सू०रि० सं० 22/2024 अन्तर्गत धारा 147/148 / 149 / 307 / 332 / 353 / 395 / 427 / 435 भादवि व 3/4 उत्तराखण्ड लोक सरुम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम व 07 सी.आर.एल.ए.एक्ट बनाम अज्ञात तथा प्र०सू०रि० सं० 23/2024 अन्तर्गत धारा 147/148 / 149 / 307 / 332 / 353 / 435 / 427 भादवि व 3/4 उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम बनाम महबूब आलम आदि पंजीकृत किये गये।