सीआईआई ने उद्योगों के लिए प्लास्टिक कचरI प्रबंधन के लिए ईपीआर पंजीकरण पर सत्र आयोजित किया
देहरादून, 8 दिसंबर (उ हि )।सीआईआई उत्तराखंड राज्य परिषद ने आज सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) पोर्टल पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ईपीआर (विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व) पंजीकरण पर एक आभासी सत्र आयोजित किया। सत्र का उद्देश्य उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनिवार्य रूप से ईपीआर कार्य योजना के पंजीकरण और तैयारी के लिए राज्य में उद्योगों का मार्गदर्शन, संवेदीकरण और समर्थन करना था।
सुश्री सोनिया गर्ग, अध्यक्ष, सीआईआई उत्तराखंड ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के तहत सीपीसीबी पोर्टल पर पंजीकृत नहीं होने वाले उद्योगों के संचालन के लिए सहमति को तत्काल रद्द करने और उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया। उन्होंने अवगत कराया कि सभी उद्योगों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए अनुपालन करना चाहिए और यह महत्वपूर्ण है कि उद्योग सीपीसीबी पोर्टल पर पंजीकरण की अपनी प्रक्रिया शुरू करें।
श्री कार्तिक सिंघल, सलाहकार और अन्य विशेषज्ञों ने पोर्टल पर पंजीकरण की चरण-दर-चरण प्रक्रिया के बारे में बताया और भाग लेने वाले उद्योगों को लाइव प्रदर्शन दिया। तीसरे पक्ष की पैकेजिंग/लेबलिंग के मामले में उद्योगों द्वारा उठाए गए प्रश्न कि वे ऑर्डर के दायरे में आते हैं या नहीं, कौन जिम्मेदार होगा, निर्माता/ब्रांड मालिक पर स्पष्टता, 1 राज्य से अधिक संयंत्र वाले उद्योग का पंजीकरण को अच्छी तरह से संबोधित किया गया।
सत्र में देहरादून, हरिद्वार, पंतनगर, सितारगंज, रुद्रपुर और रुड़की के सभी औद्योगिक समूहों सहित राज्य भर के लगभग 200 उद्योगों ने भाग लिया।