बच्चों के खिलौनों के निर्माण में असुरक्षित और विषाक्त पदार्थों के उपयोग पर रोक हेतु दिशा निर्देश जारी

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भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय, भारतीय मानक ब्यूरो ने शारीरिक सुरक्षा, रसायनों से सुरक्षा, ज्वलनशीलता, विद्युत सुरक्षा पर 10 भारतीय मानक प्रकाशित किए हैं। ये मानक खिलौनों के निर्माण में असुरक्षित और विषाक्त पदार्थों के उपयोग को रोकते हैं। ..

इन 10 मानकों में से 7 ‘खिलौने की सुरक्षा’ पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) का हिस्सा हैं। यह गुणवत्ता नियंत्रण आदेश यह अनिवार्य बनाता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खिलौने सुरक्षा के 7 भारतीय मानकों (सूची संलग्न) के अनुरूप हों और बीआईएस से लाइसेंस के तहत उनमें एक मानक चिह्न (आईएसआई का निशान) हो। यह सरकारी दिशानिर्देश 1 जनवरी 2021 से लागू हुआ।

बीआईएस भारतीय मानकों के अनुरुप एक बीआईएस प्रयोगशाला या बीआईएस मान्‍यता प्राप्‍त प्रयोगशाला में खिलौना निर्माण इकाइयों को कारखाने के दौरे के साथ-साथ खिलौनों के परीक्षण के माध्यम से उनके निर्माण और परीक्षण क्षमता के आकलन के आधार पर लाइसेंस प्रदान करता है। किसी भी व्‍यक्ति को बीआईएस लाइसेंस के तहत ऐसे खिलौनों का निर्माणआयातबिक्री या वितरणभंडारणकिरायापट्टे या प्रदर्शनी की अनुमति नहीं है जिन पर  आईएसआई मार्क नहीं है।

लाइसेंस दिए जाने से पहलेखिलौनों को विभिन्न भौतिकरासायनिक और विद्युत सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए कड़े परीक्षणों से गुजरना पड़ता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे बच्चों के लिए सुरक्षित हैं। चोकिंग खतरे, शार्प पॉइंट (शार्प पॉइंट टेस्ट) और शार्प एज (शार्प एज टेस्ट) की जांच के लिए परीक्षण किए जाते हैं जिससे त्वचा में छेद हो सकता है और एक बच्चा घायल हो सकता है। खिलौने में सुरमा, आर्सेनिक, बेरियम, कैडमियम, क्रोमियम, सीसा, पारा और सेलेनियम जैसे कुछ जहरीले तत्वों के जमाव का पता लगाने के लिए रासायनिक परीक्षण किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सुरक्षित सीमा के भीतर हैं। बिजली इनपुट, विद्युत शक्ति, नमी प्रतिरोध, हीटिंग और असामान्य संचालन के लिए परीक्षण करके खिलौनों के विद्युत पहलुओं के संबंध में सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा यांत्रिक शक्ति, निर्माण, स्‍क्रूज और कनेक्शन, डोरियों और तारों की सुरक्षा, निकासी और रेंगने की दूरी, घटक, गर्मी और आग के प्रतिरोध आदि से संबंधित परीक्षण भी किए जाते हैं।

बीआईएस लाइसेंस दिए जाने के बाद भी, खिलौना निर्माण इकाइयों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि उनके द्वारा उत्पादित खिलौनों का नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है और वे निरीक्षण और परीक्षण की एक परिभाषित योजना का पालन करते हैं। अपने बाजार और कारखाने की निगरानी गतिविधियों के एक भाग के रूप में, बीआईएस लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण इकाइयों का निगरानी का दौरा करती है और कारखानों और बाजार से खिलौनों के नमूने भी निकालती है और उनका बीआईएस प्रयोगशालाओं और बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण करवाती है। 800 से अधिक खिलौना निर्माता बीआईएस प्रमाण पत्र ले चुके हैं। इनमें ज्यादातर एमएसएमई क्षेत्र से हैं

उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बाजार से केवल “आईएसआई मार्क” वाले सुरक्षित खिलौने ही खरीदें। साथ हीउपभोक्ता यदि कोई खिलौना “आईएसआई मार्क” के बिना बिकता हुआ देखें तो उन्हें शिकायत करनी चाहिए। शिकायत बीआईएस केयर ऐप (गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें) के माध्यम से दर्ज की जा सकती है या complaints@bis.gov.in पर लिखा जा सकता है।

शारीरिक सुरक्षा, रसायनों से सुरक्षा, ज्वलनशीलता, विद्युत सुरक्षा आदि से संबंधित सुरक्षा पहलुओं पर बीआईएस द्वारा प्रकाशित 10 मानकों में से 7 मानक जो ‘खिलौने की सुरक्षा’ पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का हिस्सा हैं, उनका विवरण नीचे दिया गया है:

  1. आईएस  9873 (भाग 1): 2019 / 8124-1: 2018 खिलौनों के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं: भाग 1 यांत्रिक और शारीरिक गुणों से संबंधित सुरक्षा पहलू
  2. आईएस 9873 (भाग 2) : 2017/ आईएसओ  8124-2 : 2014 खिलौनों के लिए सुरक्षा आवश्यकताएँ: भाग 2 ज्वलनशीलता आवश्यकताएँ
  3. आईएस 9873 (भाग 3) : 2020/ आईएसओ  8124-3 : 2020 खिलौनों के लिए सुरक्षा आवश्यकताएँ: भाग 3 – कुछ तत्वों का प्रवास

4. आईएस 9873 (भाग 4) : 2017/ आईएसओ  8124-4 : 2014 खिलौनों की सुरक्षा भाग 4 स्विंग, स्लाइड और इसी तरह की गतिविधि इनडोर और आउटडोर परिवार के घरेलू उपयोग के लिए खिलौने

5. आईएस 9873 (भाग 7) : 2017/ आईएसओ 8124-7 : 2015 खिलौनों की सुरक्षा भाग 7 फिंगर पेंट के लिए आवश्यकताएं और परीक्षण के तरीके

6. आईएस 9873 (भाग 9) : 2017 खिलौनों की सुरक्षा भाग 9 खिलौनों और बच्चों के उत्पादों

में कुछ थैलेट एस्टर

7. आईएस 15644:2006/ आईईसी 62115: 2003 बिजली के खिलौनों की सुरक्षा

 

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