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सूचना प्रार्थना पत्र अवैध रूप सेे हस्तांतरित करने पर सूचना आयोेग सख्त: अधिकारियों को पैैनल्टी नोटिस

 

देहरादून, 3 जून (उहि)। सूचना उपलब्ध कराने से बचने के लिये सूचना प्रार्थना पत्र अन्य लोक सूचना अधिकारियोें को अवैध रूप से हस्तांतरित करने तथा नियम 5(ग) के अन्तर्गत सूचना न उपलब्ध कराने की प्रवृत्ति प्रदेश में बढ़ती चली जा रही हैै। इस पर कड़ा रूख अपनाते हुुये सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह नगर निगम देहरादून के दो लोक सूूचना अधिकारियों पर पैैनल्टी लगाने हेतु नोटिस दिया है।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने नगर निगम देहरादून के लोक सूचना अधिकारी से नगर निगम की मीटिंग तथा अन्य प्रभार वाले अधिकारियों से सम्बन्धी 9 बिन्दुओं पर सूचना मांगी। पूर्ण सूचना न मिलने पर प्रथम अपील की गयी। प्र्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा 10 दिन में निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराने का आदेश करने पर भी वांछित सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी। इस पर उत्तराखंड सूचना आयोग को द्वितीय अपील की गयी।
उत्तराखंड सूचना आयोग में अपील सं0 33297 में सुनवाई सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह के समक्ष हुई। सूचना आयुक्त ने नदीम की अपील के आधारों सेे सहमत होते हुये सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) तथा उत्तराखंड सूचना अधिकार नियमावली 2013 के नियम 5(ग) के प्रावधान को स्पष्ट करते हुये अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 17-05-22 में लिखा कि जिन अधिकारियों को सूचना प्रार्थना पत्र मिला हैै वह मुख्य रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी है औैर सूचना भेजने हेतु वे ही उत्तरदायी है और एक ही लोक प्राधिकारी (विभाग/निगम) के अन्तर्गत एक से अधिक लोक सूचना अधिकारियों से सम्बन्धित सूचना होने पर सूचना का अधिकार नियमावली 2013 के नियम 5(ग) के परन्तुक के प्राविधान के अनुुसार अनुरोध पत्र अन्तरण की कार्यवाही नहीं हो सकती है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्राप्त करनेे वाला लोक सूचना अधिकारी, सम्बन्धित (अन्य लोक सूचना अधिकारियों/कर्मचारियों) से सूचना एकत्रित/संकलित करते हुये सूचना अपीलार्थी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने लोक सूचना अधिकारी/कर अधीक्षक विनय प्रताप सिंह को आदेशित किया कि अपीलार्थी के सूचना प्रार्थना पत्र के बिन्दु 3.1,3.2,3.3 तथा 3.4 की सूचना आगामी एक सप्ताह में पंजीकृत डाक से निःशुल्क अपीलार्थी को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे औैर उसकी सूचना साक्ष्यों सहित आगामी सुनवाई की तिथि को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने श्री नदीम की प्रार्थना पर समय से सूचना उपलब्ध न कराने पर नगर निगम देहरादून के लोक सूचना अधिकारी/कर अधीक्षक विनय प्रताप सिंह तथा लोक सूचना अधिकारी/मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा0 अविनाश खन्ना को सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत 250 रू.प्रतिदिन की दर से शास्ति (पैैनल्टी) लगाने की कार्यवाही के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया। दोनोें लोक सूचना अधिकारी आगामी सुनवाई की तिथि 17-06-2022 से पूर्व अथवा इस तिथि तक अपना लिखित स्पष्टीकरण आयोेग को उपलब्ध करायेंगे तथा स्वयं भी उपस्थित रहेंगे।

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