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पुरोला में धारा 144 लागू ; महापंचायत के नाम पर भीड़ गैर कानूनी

–Uttarakhandhimalaya.in

उत्तरकाशी 14 जून। एक समुदाय विशेष की दुकानों के भविष्य को लेकर विश्व हिन्दु परिषद और बजरंगदल के 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत को लेकर प्रशासन ने पुरोला में निषेधज्ञा लागू कर दी है। इसे प्रशासन द्वारा दर से लिया गया अच्छा निर्णय माना  जा रहा है। अगर इसके बाद भी भीड़ जमा करने का प्रयास होगा तो पुलिस कार्यवाही कर सकेगी।

प्रशासन की विग्यप्ति के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र पुरोला में बुधवार को धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 आज 14 जून से 19 जून 2023 तक लागू रहेगी। नगर क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों द्वारा विगत घटनाओं के प्रतिक्रियास्वरूप प्रदर्शन रैली आयोजित कर शांति एवं कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है। इस हेतु धारा 144 लागू की गई है। उक्त धारा का उल्लंघन करने पर धारा 188 भ.द.वि. के अंर्तगत दंडनीय होगा।

जिला प्रशासन ने जनसामान्य से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाएं रखने में सहयोग के साथ ही निषेधाज्ञा का पालन करें।

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