ट्राई ने साइबर ठगों से जनता को किया सावधान
The TRAI informs the public at large that it does not block/disconnect any mobile number of any individual telecom customers. TRAI never sends any message or makes any call for disconnection of mobile numbers. TRAI has not authorized any agency to contact customers for such activities and all such calls are illegal and are to be dealt with as per Law. Therefore, any call or message claiming to be from TRAI should be considered potentially fraudulent.
-uttarakhandhimalaya.in-
नयी दिल्ली, 15 नवंबर । भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के संज्ञान में यह लाया गया है कि कुछ कंपनियां/एजेंसियां/व्यक्ति धोखाधड़ी से जनता/ग्राहकों से कह रहे हैं कि वे ट्राई की ओर से कॉल कर रहे हैं और जनता/ग्राहकों के मोबाइल नंबर बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि उनका उपयोग अनचाहे संदेश भेजने के लिए किया जा रहा है। इन कंपनियों/एजेंसियों/व्यक्तियों द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि जनता के आधार नंबरों का उपयोग सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए किया गया था और इसका उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। ये कंपनियां/एजेंसियां/व्यक्ति मोबाइल नंबर को बंद होने से बचाने के लिए ग्राहकों/जनता को स्काइप वीडियो कॉल पर आने के लिए बरगलाने की भी कोशिश कर रहे हैं।
ट्राई द्वारा आम जनता को सूचित किया गया है कि ट्राई किसी भी व्यक्तिगत दूरसंचार ग्राहक के किसी भी मोबाइल नंबर को ब्लॉक/डिस्कनेक्ट नहीं करता है। ट्राई कभी भी मोबाइल नंबर बंद करने के लिए कोई संदेश नहीं भेजता या कॉल नहीं करता। ट्राई ने ऐसी गतिविधियों के लिए ग्राहकों से संपर्क करने के लिए किसी भी एजेंसी को अधिकृत नहीं किया है और ऐसी सभी कॉलें अवैध हैं और उनसे कानून के अनुसार निपटा जाएगा। इसलिए, ट्राई की ओर से होने का दावा करने वाले किसी भी कॉल या संदेश को संभावित धोखाधड़ी माना जाना चाहिए।
ट्राई के टेलीकॉम कमर्शियल कम्यूनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन (टीसीसीसीपीआर) 2018 के अनुसार, एक्सेस सेवा प्रदाता अवांछित संवाद भेजने में शामिल मोबाइल नंबरों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रभावित व्यक्ति मामले को संबद्ध सेवा प्रदाताओं के साथ उनके संबंधित ग्राहक सेवा केंद्र नंबर पर सीधे उठा सकते हैं या इस बारे में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं या साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं।