केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने वाले घोड़ा खच्चर संचालकों के विरुद्ध मुकदमा हुआ दर्ज
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रुद्रप्रयाग, 13 जून। प्रशासन ने केदारनाथ यात्रियों के साथ मारपीट की घटना को गंभीरता से लेते हमलावर घोड़े खच्चर संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर कोतवाली सोनप्रयाग पर भा0द0वि0 की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गयी। दौराने विवेचना मारपीट की घटना में शामिल 05 अभियुक्तों का चिन्हीकरण कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी गयी है।
पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग के अनुसार केदारनाथ धाम यात्रा पर आयी श्रद्धालु तनुका पौण्डार निवासी महिपालपुर दिल्ली ने कोतवाली सोनप्रयाग पर शिकायत की गयी कि वे दिनांक 10 जून 2023 को गौरीकुंड से केदारनाथ यात्रा के लिए पैदल निकले थे। रास्ते में भीमबली पुल के पास एक घोड़ा बुरी हालत में गिरा हुआ था। जिसकी वजह से वे वहां पर रुके और आस-पास के लोगों से मदद मांगी, परन्तु किसी के द्वारा कोई मदद नहीं की गयी। इसी दौरान एक व्यक्ति वहाँ पर अन्य जीवों को बुरी तरह मार रहा था, इनके द्वारा उसे केवल यही कहा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा बोलते ही घोड़ा संचालक की भीड़ वहॉं पर आयी और 4-5 लोग उनके साथ मार-पीट और बदतमीजी करने लगे, साथ ही उनके द्वारा इनको उत्तराखण्ड छोड़ने की धमकी भी दी गयी। शिकायतकर्ता द्वारा यह शिकायत दिनांक 12 जून 2023 को कोतवाली सोनप्रयाग पर वापस आते समय दी गयी।
अभियुक्तों का विवरण इस प्रकार है :-
अंकित सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रकाश सिंह, निवासी ग्राम आसो, जयकण्डी, थाना अगस्त्यमुनि, जिला रुद्रप्रयाग।
2. सन्तोष कुमार पुत्र श्री रघुवीर लाल, निवासी ग्राम आसो, जयकण्डी, थाना अगस्त्यमुनि, जिला रुद्रप्रयाग।
3. रोहित कुमार पुत्र श्री रोशन लाल निवासी ग्राम आसो, जयकण्डी, थाना अगस्त्यमुनि, जिला रुद्रप्रयाग।
4. गौतम पुत्र आनन्द लाल निवासी ग्राम जाखन भरदार, थाना व जिला रुद्रप्रयाग।
इनके अतिरिक्त एक नाबालिग बालक भी इनमें शामिल है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अलग से की गयी है।
पुलिस द्वारा इनके घोड़े संचालन हेतु जारी किये गये लाइसेन्स निरस्तीकरण विषयक अनुरोध भी सम्बन्धित विभाग से किया गया है।