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हाइकोर्ट के निर्देश – प्रत्येक जिले में अवैध खनन रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करे सरकार

हाई कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर सरकार से मांगी रिपोर्ट

नैनीताल, 16 मार्च। उत्तराखंड उच्च न्यायाल ने उधमसिंह नगर की कोसी नदी में अवैध खनन के खिलाफ पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में फिर से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन को रोकने के लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के तहत हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दो सप्ताह के भीतर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।

हाई कॉर्ट ने इस कमेटी में हर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान को भी शामिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को तय की गई है। न्यायालय ने रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी के तहत कोसी नदी में प्राइवेट लोगो को खनन के पट्टे जारी करने वाली विज्ञप्ति पर जनहित याचिका के विचाराधीन होने तक, आगे कोई कार्यवाही नहीं करने के आदेश भी दिए हैं। आज सुनवाई के दौरान सैकेट्री खनन डॉक्टर पंकज कुमार पांडे व अन्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।

मामले के अनुसार उधमसिंह नगर निवासी रमेश लाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि उधमसिंह नगर की कोसी नदी में कई वर्षों से अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है। इस पर उच्च न्यायलय ने 2019 में अवैध खनन रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद अब तक टॉस्क फोर्स का गठन नहीं किया गया है। याचिका कर्ता का कहना है की न्यायालय ने पूर्व में जो आदेश दिए थे, उनकी अवहेलना करते हुए यहां पर फिर से अवैध खनन किया जा रहा है। इसलिए न्यायालय का आदेश पालन नहीं करने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाय।

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