नंदप्रयाग की नगर पंचायत अध्यक्ष ने की प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील
नन्दप्रयाग, 9 दिसंबर ( उ हि)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचित रिट पिटीशन सं. 93/2022 जितेन्द्र यादव बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के मामले में विगत 24 नवंबर को पारित आदेश के अनुपालन के संबन्ध में नगर पचायत कार्यालय नन्दप्रयाग के सभागार में शुक्रवार को नगर क्षेत्र के समस्त होटल/रेस्टोरेंट/ वेडिंग प्वाइण्ट/सब्जी विक्रेताओं के साथ बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष डा. हिमानी वैष्णव और अधिशासी अधिकारी जयदीप खत्री द्वारा नगर क्षेत्र के व्यापारियों को उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग निस्तारण का विनियम) अधिनियम, 2013 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत जानकारी दी गयी, साथ ही व्यापारियों से सुझाव भी आमंत्रित किये गये व प्राप्त सुझावों पर अमल हेतु निकाय के पर्यावरण पर्यवेक्षेक और पर्यावरण मित्रों को निर्देशित किया गया।
बैठक में व्यापारियों द्वारा सुझाव दिया गया कि प्लास्टिक की थैलियों को फैक्ट्री/कम्पनी स्तर से ही प्रतिबन्धित किया जाना आवश्यक होगा। नगर पंचायत की अध्यक्ष डा. हिमानी बैष्णव ने नगर क्षेत्रान्तर्गत समस्त व्यापारियों से प्लास्टिक की थैलियों एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की।
बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष डा. हिमानी वैष्णव, अधिशासी अधिकारी जयदीप खत्री, व्यापार मण्डल नन्दप्रयाग के अध्यक्ष नरेन्द्र कठैत, व्यापार मण्डल नन्दप्रयाग बगड़ के अध्यक्ष नरेन्द्र तोपाल, केदार सिंह, प्रेम सिंह, राजेश मुनियाल, आदि व्यापारी उपस्थित रहे।