क्राइम

पुलिस वाले तीन नये कानूनों के बारे में जानता को करेंगे जागरूक

पौड़ी, 29 जून (शिवाली)। भारत सरकार द्वारा अधिनियमित नये आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई से सम्पूर्ण भारत में क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने वीडियो क्रॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों को लेकर समस्त क्षेत्राधिकारियों व थाना प्रभारियों को निर्देश दिये गए हैं।

उन्होंने समस्त थाना प्रभारियों को एक जुलाई 2024 से संपूर्ण देश में लागू हो रहे तीन नए कानूनों यथा भारतीय न्याय सहिंता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन के संबंध में आमजन को जागरूक करने के लिए रैलियों व नुक्कड नाटकों एवं चौपाल लगाकर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से नये कानून क्रियान्वित होने हैं। 30 जून की रात्रि 12 तक पुराने कानून लागू रहेंगे जिसकारण इसमें आने वाली व्यवहारिक परेशानियों का समय पूर्ण निदान किया जाए। कहा गया कि नये कानून से सम्बन्धित धाराओं में सभी थानों में टेस्टिंग एफआईआर दर्ज की गयी थी, जिन थानों में इससे सम्बन्धित जो भी कमियां पाई गई हैं, उन्हें भी दूर किया जाय। साथ ही जिन विवेचना अधिकारियों को टैब आवंटित हैं और जिनके द्वारा अभी तक अपने टैब में नये कानून से सम्बन्धित IO’S एप्लीकेशन नहीं किया है वह अपने टैब में उक्त एप्लीकेशन को अवश्य डाउनलोड करें।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आमजनमानस को नए कानूनों के तहत धाराओं और दंडों में हुए बदलाव तथा महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों, यौन उत्पीड़न, संगठित अपराध आदि कानूनी सुधारों के महत्व की विस्तृत जानकारी देते हुये अधिक से अधिक जागरूक किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

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