आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना सशस्त्र बल कर्मियों को एचआरए लेने की अनुमति

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नयी दिल्ली, 11अप्रैल ( उहि )। सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) के लिए पात्र बनने के लिए आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना सशस्त्र बल कर्मियों को एचआरए लेने की अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिन कर्मियों को सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है, वे अब एनएसी प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना एचआरए प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

मौजूदा नीति के तहत, कर्मियों को संबंधित आवास कार्यालयों से एनएसी जारी करने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था, जिसके परिणामस्वरूप एचआरए के दावों की प्रोसेसिंग में देरी होती थी और कर्मियों को काफी समय के बाद भत्ते का भुगतान किया जाता था। इससे कई बार कर्मियों को अपरिहार्य वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता था।

संशोधित नीति वर्तमान प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए सरकार की नीति के अनुरूप एक उल्लेखनीय कदम है। संशोधित नीति के परिणामस्वरूप कागजी कार्रवाई में कमी आएगी और सशस्त्र बल कर्मियों को एचआरए का तेजी से संवितरण किया जाना संभव होगा।

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