महान पेशे को किया तार तार ; कुकर्मी शिक्षक को 20 साल की कठोर सजा
रूद्रपुर, 7 अगस्त (गिरधर) । गुरु एवं शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार तार करते हुए शिष्य के साथ कुकर्म करने वाले कुकर्मी गुरू को पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने मंगलवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी इसमें से 30 हज़ार रुपये पीड़ित बालक को मिलेंगे।
विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि 04-10-2021 को एक व्यक्ति ने जसपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 9 वर्षीय पुत्र ग्राम नादेही,जसपुर निवासी अध्यापक कौशल कुमार पुत्र नरेंद्र सिंह के पास डेढ़ माह से ट्यूशन पढ़ने जाता है। शाम क़रीब साढ़े पॉच बजे जब बालक ट्यूशन पढ़ने के बाद घर लौटा तो वह रो रहा था। वह बहुत डरा हुआ था। पूछने पर उसने बताया कि शिक्षक ने उसके साथ जबरन कुकर्म किया है ।
इस शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अगले ही दिन 05-10-2021 को जॉच अधिकारी द्वारा आरोपी अध्यापक कौशल कुमार को उसके घर के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया ।बालक का मेडिकल कराया तथा उसका एवं आरोपी का डीएनए सैंपल लेकर परीक्षण हेतु एफएसएल देहरादून भेजे गये जिनकी रिपोर्ट पॉजीटिव आयी जिससे दुषकरम की पुषिट हो गई।
आरोपी के विरूद्ध पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट में मुक़दमा चला जिसमें विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 6 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद मंगलवार को न्यायाधीश द्वारा आरोपी कौशल कुमार को धारा 377 आईपीसी के तहत दस वर्ष के कठोर कारावास और बीस हज़ार रुपये जुर्माने तथा धारा 5/6 पॉकसो एक्ट के तहत बीस वर्ष के कठोर कारावास और 40 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी। जुर्माने की राशि में से तीस हज़ार रुपये पीड़ित बालक को मिलेंगे साथ ही न्यायाधीश ने ज़िलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि पीड़ित बालक को मुआवज़े के तौर पर तीन लाख रुपये सरकार देगी ।