पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास किराया वसूली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
नैनीताल, 22 फरबरी (उहि )l उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया करीब दो करोड़ 75 लाख सरकारी आवास का किराया का विवाद सुप्रीम कोर्ट जाने से मामला फिर चर्चाओं में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई 25 फरवरी को है ।
रूलक के अधिवक्ता डॉ.कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 25 फरवरी 2022 की अग्रिम सूची में सूचीबद्ध है। रूलक संस्था के अध्यक्ष अवधेश कौशल ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार निजी व्यक्तियों से सार्वजनिक धन की वसूली का विरोध कर रही है।
रूलक संस्था के अधिवक्ता डॉ.कार्तिकेय हरि गुप्ता के अनुसार उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास किराया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में रूलक संस्था से जवाब दाखिल करने को कहा गया है। पूर्व में रूलक की ओर से पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित किराया वसूली आदेश का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर किया गया था।
अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें बाजार दर पर किराया वसूली की बात कही गई है। साथ ही बाजार दर की गणना करते समय उनकी बात नहीं सुने जाने की बात भी कही।