तीन कैंसर रोधी दवाएं ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब हुईं सस्ती
Department of Revenue, Ministry of Finance reduced the Customs Duty to Nil in respect of three anticancer drugs viz., Trastuzumab Deruxtecan, Osimertinib, and Durvalumab vide Notification 30/2024 dated 23.07.2024. Further, GST rates were also reduced on these anticancer drugs from 12% to 5% vide Notification no. 05/2024 dated 08.10.2024. As per the Drugs (Prices Control) Order, 2013 (DPCO, 2013), the Maximum Retail Price (MRP) of drugs/formulations includes taxes and duties, as applicable. Accordingly, the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) has issued an Office Memorandum directing the companies to reduce MRP on these drugs on account of a reduction in GST rates and exemption from Customs Duties so as to pass on the benefit of reduced taxes and duties to the consumer and to file Form II/V furnishing information about the change in prices.
नयी दिल्ली, 7 दिसंबर। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने अधिसूचना 30/2024 दिनांक 23.07.2024 के तहत तीन कैंसर रोधी दवाओं अर्थात ट्रैस्टुजुमाब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमाब के सम्बंध में सीमा शुल्क को शून्य कर दिया है। इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 05/2024 दिनांक 08.10.2024 के तहत इन कैंसर रोधी दवाओं पर जीएसटी दरें भी 12 प्रतिश से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं।
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने सदन को बताया कि औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के अनुसार, दवाओं/फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में लागू कर और शुल्क शामिल हैं। तदनुसार, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे जीएसटी दरों में कमी और सीमा शुल्क से छूट के कारण इन दवाओं पर एमआरपी कम करें ताकि उपभोक्ताओं को कम कर और शुल्क का लाभ पहुंच सके और साथ ही कीमतों में बदलाव के बारे में जानकारी देने के लिए फॉर्म II/V दाखिल करने को भी कहा गया है।
उपर्युक्त अधिसूचना के अनुपालन में, निर्माताओं ने इन दवाओं पर एमआरपी कम कर दी और एनपीपीए के पास सूचना दाखिल कर दी। (अनुलग्नक)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17.11.2022 को जीएसआर 823 (ई) के तहत औषधि नियम, 1945 में 01.08.2023 से संशोधन किया गया, जिसमें प्रावधान है कि औषधि निर्माण उत्पादों के शीर्ष 300 ब्रांडों के निर्माता, जैसा कि अनुसूची एच2 में निर्दिष्ट है, अपने प्राथमिक पैकेजिंग लेबल पर या प्राथमिक पैकेज लेबल में अपर्याप्त स्थान के मामले में, द्वितीयक पैकेज लेबल पर बार कोड या त्वरित प्रतिक्रिया कोड छापेंगे या चिपकाएंगे जो प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के साथ सुपाठ्य विभिन्न डेटा या जानकारी प्रदान करता हो।
अनुलग्नक
कस्टम ड्यूटी और जीएसटी में कमी के कारण एमआरपी में कमी के सम्बंध में कंपनियों द्वारा एनपीपीए के समक्ष दायर की गई सूचना
डुरवालुमाब
क्र. सं. | सूत्रीकरण | कंपनी | यूनिट | पूर्व संशोधित एमआरपी (रुपये में) (करों सहित) | संशोधित एमआरपी (रुपये में) (करों सहित) |
1 | इम्फ़िनज़ी 120 एमजी इंजेक्शन 2.4एमएल(1.00 शीशी) (ड्यूरवैलुमैब इंजेक्शन) | एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड | प्रति शीशी | 45500 | 40790.96 |
2 | इम्फ़िनज़ी 500 एमजी इंजेक्शन 10 एमएल(1.00 शीशी) (ड्यूरवैलुमैब इंजेक्शन) | एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड | प्रति शीशी | 189585 | 171324.27 |
ओसिमेरटिनिब
क्र. सं. | सूत्रीकरण | कंपनी | इकाई | पूर्व संशोधित एमआरपी (रुपये में) (करों सहित) | संशोधित एमआरपी (रुपये में) (करों सहित) |
1* | टैग्रिसो 40 एमजी टैबलेट 10 | एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड | प्रति 10 गोलियां | 150154 | 140769.38 |
2 | टैग्रिसो 80 एमजी टैबलेट 30 | एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड | प्रति 30 गोलियां | 455010 | 416492.48 |
3 | टैग्रिसो 80 एमजी टैबलेट 10 | एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड | प्रति 10 गोलियाँ | 151670 | 138830.83 |
ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन
क्र. सं. | सूत्रीकरण | कंपनी | इकाई | पूर्व संशोधित एमआरपी (रुपये में) (करों सहित) | संशोधित एमआरपी (रुपये में) (करों सहित) |
1 | एनहेर्टू 100एमजी/5एl इंजेक्शन शीशी(1.00 शीशी) (ट्रैस्टुजुमाब शीशी) | एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड | प्रति शीशी | 187000 | 167069.17 |
*जैसा कि कंपनी द्वारा दिनांक 19.11.2024 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है, बीसीडी शून्य हो जाने के कारण डाउनवर्ड संशोधन तब लागू किया जाएगा जब बीसीडी राहत से लाभान्वित होने वाले स्टॉक को बाजार में बिक्री के लिए जारी किया जाएगा।