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यमुनोत्री मार्ग पर घोड़े-खच्चरों एवं डंडी-कंडी के संचालन में अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के आदेश

उत्तरकाशी, 12 जून। जिलाधिकारी डॉ.मेहरबान सिंह बिष्ट ने यमुनोत्री पैदल मार्ग पर घोड़े-खच्चरों एवं डंडी-कंडी के संचालन में अनियमितता व अव्यवस्था पैदा करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

 

जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत नवाजिश खलीक ने कुली एजेंसी जानकीचट्टी के ठेकेदार को कारण नोटिस जारी कर अनुबंध समाप्त करने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही निर्धारित दर से अधिक वसूली करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

जानकीचट्टी से यमुनोत्री पैदल मार्ग पर घोड़े-खच्चरों एवं डंडी-कंडी के संचालन के लिए जिला पंचायत के द्वारा कुली एजेंसी हेतु एक ठेकेदार को अनुबंधित किया गया है। जिला पंचायत के द्वारा इसके लिए दर पूर्व से निर्धारित हैं।

जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट के द्वारा तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, सुविधा व व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक एसओपी जारी करते हुए यमुनोत्री पैदल मार्ग पर घोड़े-खच्चर एवं डंडी का संचालन निर्धारित समयावधि व सीमा के भीतर रोटेशन आधार पर किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। जिलाधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कुछ लोगों के द्वारा इस व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिशें की जा रही है और रोटेशन व तय प्रस्थान बिन्दु से हटकर घोड़े-खच्चर एवं डंडी-कंडी का संचालन करने का प्रयास किया जा रहा है और अनुबंधित कुली एजेंसी के लोगों द्वारा निर्धारित दर से अधिक धनराशि वसूली जा रही है। जिलाधिकारी ने इस मामले में उप जिलाधिकारी डुंडा एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को तुरंत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देने के साथ ही यात्रा व्यवस्था में जुटे अन्य अधिकारियों को भी इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। जिलाधिकारी ने कहा है कि यमुनोत्री पैदल मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा तथा व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा और घोड़े-खच्चरों एवं डंडी-कंडी के संचालन की तय व्यवस्था व निर्देशों की अवहेलना करने के किसी भी प्रयास को गंभीरता से लिया जाएगा।

इस सिलसिले में जिला पंचायत के अपर मुख्याधिकारी एवं डुंडा के उप जिलाधिकारी नवाजिश खलीक ने कुली एजेंसी जानकीचट्टी के ठेकेदार को एक नोटिस जारी कर कहा है कि ठेकेदार के द्वारा मार्ग की क्षमता एवं रोटेशन व्यवस्था की अवहेलना किए जाने से इस व्यवस्था के सुचारू संचालन पर विपरीत असर पड़ रहा है। कुली एजेंसी के कार्मिकों द्वारा तीर्थयात्रियों से तय दर से अधिक धनराशि लिए जाने की भी शिकायत मिली है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा भी इस स्थिति पर रोष व्यक्त करते हुए ठेकेदार का अनुबंध समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। अपर मुख्याधिकारी इस बावत ठेकेदार को दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की हिदायत देते हुए कहा है कि इन शिकायतों के दृष्टिगत तथा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने की वजह से क्यों न अनुबंध निरस्त कर दिया जाय। उन्होंने कहा कि दो दिनों के भीतर इस मामले में संतोषजनक उत्तर न मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपर मुख्याधिकारी ने जिला पंचायत के यमुनोत्री यात्रा के प्रभारी को तय दर से अधिक वसूली करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

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