उत्तरकाशी में बिना लाइसेंस मांस बिक्री पर सख्ती, डीएम ने जारी किए कार्रवाई के आदेश
उत्तरकाशी, 24 जुलाई। जनपद में बिना वैध अनुमति संचालित मांस विक्रय प्रतिष्ठानों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि उत्तरकाशी के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिना सक्षम प्राधिकारी की वैध अनुमति के संचालित किसी भी मांस विक्रय प्रतिष्ठान, दुकान अथवा अन्य बिक्री गतिविधि का संचालन अनुमन्य नहीं होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में बिना वैध अनुज्ञप्ति के संचालित मांस विक्रय प्रतिष्ठानों के संबंध में लगातार शिकायतें एवं अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी गतिविधियां न केवल प्रचलित विधिक प्रावधानों का उल्लंघन हैं, बल्कि जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, सार्वजनिक व्यवस्था तथा कानून-व्यवस्था की दृष्टि से भी गंभीर विषय हैं। इसलिए प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
आदेश के अनुसार यदि कोई मांस विक्रय प्रतिष्ठान बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अनुज्ञप्ति के संचालित पाया जाता है अथवा विधिक प्रावधानों के विपरीत कार्य करता है, तो उसके विरुद्ध संबंधित अधिनियमों, नियमों एवं शासनादेशों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों और प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि जनहित, लोक व्यवस्था और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस अथवा नियमों के विपरीत संचालित मांस विक्रय गतिविधियों के विरुद्ध नियमित जांच अभियान चलाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
