Front Page

चेक बाउंस मामले में जिला पंचायत उपाध्यक्ष को ढाई लाख जुर्माना और छह माह की कैद

–उत्तराखंड हिमालय ब्यूरो

गोपेश्वर, 28 अगस्त। चमोली जिला पंचायत के उपाध्यक्ष एवं ठेकेदार लक्ष्मण सिंह रावत को चैक बाउंस के दो मामलों में न्यायालय ने छह माह का कारावास एवं दो लाख 50 हजार 500 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। इस मामले की पूरे जिले में चर्चा है।
बताया जा रहा हैं कि चेकों को लेकर उपाध्यक्ष के खिलाफ कुछ और मामले सामने आ सकते हैं। विवरण के अनुसार गत दिनों जोशीमठ न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट विशाल विशिष्ट ने सलूड एवं बौंला सड़क सुधारीकरण के कार्य के तहत वर्ष 2018-19 में विष्णुगाड़ स्टोन क्रेशर हेलंग के मालिक धर्म सिंह भंडारी का रेत, बजरी, ग्रिट आदि की सप्लाई के साथ ही पोकलेन मशीन के भुगतान के एवज में 17 लाख 5 हजार एवं 8 लाख के दो अलग-अलग चेक जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं ठेकेदार लक्ष्मण रावत ने भंडारी को सौंपे। भंडारी ने जब दोनों चेक बैंक में लगाए तो पता चला कि रावत के बैंक खाते में धनराशि ही नहीं है। नतीजतन दोनों ही चेक बाउंस हो गए। इस पर उन्होंने अपने अधिवक्ताओं के द्वारा रावत को कानूनी नोटिस भेजा। जिसका रावत के द्वारा कथित रूप से प्रति उत्तर न देने पर उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट जोशीमठ के न्यायालय में वाद दायर कर दिया। जिला न्यायालय के एडवोकेट कुलदीप सिंह नेगी एवं दिलबर सिंह फर्स्वाण ने बताया कि शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट जोशीमठ विशाल वशिष्ठ के द्वारा चेकों को बाउंस मानते हुए मूल धन राशि का भुगतान पेनल्टी सहित सहित करने के साथ ही छह माह की सजा सुनाई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!