सिंगल यूज प्लास्टिक और अतिक्रमण पर पालिका की कार्रवाई, 6200 रुपये जुर्माना
गौचर, 27 अगस्त (गुसाईं)। उच्च न्यायालय नैनीताल के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में नगर पालिका गौचर ने मुख्य बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल और फुटपाथ पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न दुकानों पर छापेमारी कर पांच किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया और चालानी कार्रवाई करते हुए 6200 रुपये जुर्माना वसूला गया।
नगर क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या बना हुआ है। इसके साथ ही मुख्य बाजार में कई दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर सामान रखे जाने से पैदल चलने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेषकर स्कूलों की छुट्टी के समय बड़ी संख्या में बच्चों के बाजार से गुजरने के कारण फुटपाथ पर अतिक्रमण दुर्घटना का खतरा भी बढ़ाता है।
उच्च न्यायालय द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी प्रतिबंध और सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाने के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों के बाद नगर पालिका ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को पालिका की टीम ने मुख्य बाजार में विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई और पांच किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया।
पालिका कर्मचारियों ने दुकानदारों और आम लोगों से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने तथा प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े अथवा अन्य पर्यावरण अनुकूल थैलों का इस्तेमाल करने की अपील की। साथ ही दुकानदारों को फुटपाथ पर सामान रखकर आवागमन बाधित नहीं करने की हिदायत दी गई।
कर निरीक्षक रोशन पुंडीर के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में अवर अभियंता राजीव चौहान, लक्ष्मण भंडारी, रघुनाथ खत्री सहित अन्य पालिका कर्मचारी शामिल रहे।
