शहजाद भट्टी नेटवर्क UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित
नई दिल्ली, 16 सितम्बर (PIB)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।
गृह मंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि आतंकवाद के प्रति केंद्र सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ यह कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय के अनुसार यह नेटवर्क सीमापार हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त रहा है।
गृह मंत्री ने कहा कि यह संगठन युवाओं और छोटे अपराधों में शामिल लोगों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए उकसाने का भी काम करता है। मंत्रालय का आरोप है कि नेटवर्क ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को निशाना बनाने वाली नफरत भरी डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है।
यूएपीए के तहत किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के बाद उसके सदस्यों, गतिविधियों और उससे जुड़े नेटवर्क के खिलाफ कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई का रास्ता खुलता है। गृह मंत्रालय की यह घोषणा 16 सितम्बर को जारी की गई।
